हाईकोर्ट ने बरी हुए लोगों के खिलाफ याचिका पर सीबीआई, ईडी से अपना पक्ष रखने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई, ईडी, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य पक्षों से कहा कि वे 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में प्रतिवादियों और कंपनियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना पक्ष रखें। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने पक्षकारों से केवल संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश ने मामले को 22 और 23 मई के लिए निर्धारित किया, क्योंकि सीबीआई के वकील ने अदालत से मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, ताकि वह अपील करने की अनुमति देने पर अपना मामला पेश कर सकें।
वकील ने कहा कि मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। मामले में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई करने के लिए दिन में कभी भी समय निर्धारित करें। लीव टू अपील एक उच्च न्यायालय में एक फैसले को चुनौती देने के लिए एक अदालत द्वारा एक पक्ष को दी गई औपचारिक अनुमति है। पूर्व में मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश बृजेश सेठी ने 30 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उन्होंने 23 नवंबर को समय की कमी के कारण इसे अपने बोर्ड से छुट्टी दे दी थी।
कार्यालय छोड़ने से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज 2जी घोटाले की जांच से उत्पन्न तीन मामलों में बरी हुए व्यक्तियों और फर्मो द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं और आवेदनों पर फैसला किया था। सीबीआई द्वारा अपने मुख्य मामले में दलीलें पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ईडी द्वारा लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर विचार करेगा, जिसमें सभी अभियुक्तों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। 21 दिसंबर 2017 को एक विशेष अदालत ने घोटाले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य प्रतिवादियों को बरी कर दिया था।
19 मार्च 2018 को ईडी ने सभी आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक दिन बाद सीबीआई ने भी इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया था कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में निचली अदालत के फैसले, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, उसे केंद्र सरकार की इस राय के बाद चुनौती दी गई थी कि यह अपील के लिए उपयुक्त मामला है।
यह घोटाला लगभग सात साल पहले तब सामने आया था जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा को औने-पौने दामों पर 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करके राज्य के खजाने को 1,76,379 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। हालांकि, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द नहीं करता है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दौरान जारी किए गए लाइसेंस अवैध थे।
(आईएएनएस)
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Created On :   13 April 2023 10:00 PM IST