गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ मामला वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज की

Gujarat High Court dismisses governments plea to withdraw case against BJP MLA
गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ मामला वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज की
गुजरात गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ मामला वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा विधायक धर्मेद्र सिंह जडेजा के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति निरल आर. मेहता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अनुचित तरीके से विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया है और यह नाजायज कारणों से न्याय के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं होगा। यह न्यायालय मूकदर्शक बना नहीं रह सकता और केवल पूछने पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह याचिका खारिज की जाती है।

21 दिसंबर, 2007 को 200-300 लोगों की भीड़ खंभालिया तालुका में एस्सार कंपनी के गेट के बाहर एकत्र हुई थी और जनता व स्थानीय किसानों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए आंदोलन किया था। हालांकि, उस आंदोलन के दौरान, भीड़ ने कंपनी की बसों पर पथराव शुरू कर दिया था, जिससे यात्रा करने वाले कर्मचारियों को चोटें आई थीं और वाहनों को नुकसान हुआ था। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वहां तैनात पुलिस अधिकारियों पर भी पथराव किया गया था।

जडेजा और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, घातक हथियारों से दंगा करने, गलत तरीके से संयम बरतने, आपराधिक धमकी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   9 Nov 2022 10:00 PM IST

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