अधिसूचना रद्द करने के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मिली जमानत

Former Karnataka Chief Minister Yeddyurappa granted bail in cancellation of notification
अधिसूचना रद्द करने के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मिली जमानत
कर्नाटक अधिसूचना रद्द करने के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मिली जमानत
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  • अधिसूचना रद्द करने के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। एक विशेष अदालत ने शनिवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को बेलंदूर डी-नोटिफिकेशन मामले में जमानत दे दी। येदियुरप्पा मामले को लेकर शुक्रवार को यहां अदालत में पेश हुए थे। उनके वकील ने भाजपा नेता को जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया था। येदियुरप्पा के खिलाफ याचिका बेंगलुरु के रहने वाले वासुदेव रेड्डी ने 2013 में दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 4.30 एकड़ भूमि को डी-अधिसूचित किया था जिसे कर्नाटक क्षेत्र औद्योगिक विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा आईटी पार्क के लिए अधिग्रहित किया गया था।

इससे पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने मार्च में भाजपा के इस नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। विशेष न्यायाधीश बी जयंत कुमार ने उनके खिलाफ 2013 में दर्ज मामले के संबंध में समन जारी किया था। न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ विशेष आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया था। अदालत ने कहा था कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सीईओ, कानून विभाग, महाधिवक्ता और अतिरिक्त सचिव (खान) की राय के बावजूद अधिसूचना जारी की गई है। अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता है कि येदियुरप्पा ने अपनी वैध शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना रद्द की है।

2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी जमानत बड़ी राहत के रूप में आई है। एमएलसी चुनाव के लिए विजयेंद्र को टिकट देने से इनकार करने के बाद, येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि उनका बेटा चुनाव लड़ेगा।

 

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Created On :   18 Jun 2022 5:30 PM IST

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