सीबीआई ने दिल्ली की अदालत से कहा, सबूतों को नष्ट करना एक निरंतर अभ्यास था
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को रद्द किए जा चुके आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जांच एजेंसी से लिखित दलीलें और संबंधित फैसले दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के एक वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा कुछ भी असाधारण नहीं कहा गया है, जिसके लिए निरंतर हिरासत की आवश्यकता होगी।
वकील ने कहा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिसोदिया गवाहों को धमका रहे थे। सिसोदिया ने सीबीआई जांच में सहयोग किया और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई।
वकील ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं। हर बार जब उन्हें सीबीआई के सामने बुलाया गया तो वह पेश हुए। गवाहों को धमकाने आदि का कोई वास्तविक सबूत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया जमानत देने की कृपा करें।
सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने कहा, सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, फाइलें भी नष्ट हो गईं। मैं इस बात को लेकर बहुत गंभीर हूं कि सबूतों को नष्ट करना एक निरंतर अभ्यास था।
सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे समझौता होगा और उनकी जांच प्रभावित होगी। सिसोदिया ने मंगलवार को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही एक अदालत में जमानत याचिका भी दायर की थी।
अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध की है। अदालत ने 17 मार्च को इसी मामले में आप नेता की ईडी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी।
अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
ईडी द्वारा मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण विवरण सामने आए हैं और उन्हें अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आमना-सामना करना था।
जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
(आईएएनएस)
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Created On :   21 March 2023 6:00 PM IST