ईडी का संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा

ED claims to have enough evidence against Sanjay Raut
ईडी का संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा
नई दिल्ली ईडी का संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि उसके पास शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें एजेंसी ने 1,034 करोड़ रुपये के पात्रा चॉल घोटाले से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया है।

आईएएनएस को राउत का गिरफ्तारी ज्ञापन मिला है, जिसके अनुसार शिवसेना नेता पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई जोनल ऑफिस , मेरे पास मौजूद सामग्री के आधार पर, यह मानने का कारण है कि श्री संजय राजाराम राउत, आर/ओ मैत्री निवास, फ्रेंड्स कॉलोनी, भांडुप ईस्ट, मुंबई, के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।

ईडी के गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार, अब, मुझे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं श्री संजय राजाराम राउत को दिनांक 01.08.2022 को पूर्वाह्न् 12.05 बजे गिरफ्तार करता हूं और श्री संजय राजाराम राउत को इस तरह की गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा दिया गया है।

रविवार की मध्यरात्रि के बाद गिरफ्तारी के बाद राउत को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने तर्क दिया कि इस मामले में उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है क्योंकि वह पूछताछ के दौरान टाल-मटोल कर रहे थे।

जांच एजेंसी के अनुसार, राउत और उनके परिवार के सदस्य अपराध की आय के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। हालांकि राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और अस्पष्ट हैं। राउत ने अपनी ओर से पूरे मामले को केंद्र की बदले की राजनीति करार दिया है।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   1 Aug 2022 8:30 PM IST

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