आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, पीएम मोदी और सीएम योगी पर किया था आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल
डिजिटल डेस्क,लखलऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए सजा सुनाई है। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हे तीन साल की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अब ऐसे में उनकी विधायकी पर भी खतरा मंड़रा रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि आजम खान को बेल मिल सकती है,सपा नेता के पार बेल के लिए एक माह का समय होगा।
क्या है हेट स्पीट मामला
बता दें यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। जुलाई माह के अंत में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बीजेपी नेता का आरोप था की आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा सीट में जनता को संबोधित करने के दौरान ही पीएम मोदी, सीएम योगी और त्तकालीन डीएम कोलेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। अब इस मामले में 3 साल बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम कान को दोषी ठहराते हुए सजा देने का फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका
रामपुर की रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सपा नेता आजम खान चाहेंतो इस निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यह जज का फैसला होगा कि वह इस मामले को सुनने योग्य मानते हैं या नहीं।
10 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान
बात दें सपा नेता आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडिग मेंबर्स में से एक हैं। ऐसे में सपा को आजम खान की विधायकी जाने का काफी डर बना हुआ है। गौरतलब है कि आयोध्या के गोसाीगंज से बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी को भी जब कोर्ट ने 2 साल से अधिक की सजा सुनाई थी तो उनकी भी सदस्यता रद्द हो गई थी।
Created On :   27 Oct 2022 5:18 PM IST