आजम खान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामलों में अप्रासंगिक टिप्पणी करने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की

Azam Khan case: Supreme Court criticizes High Courts for making irrelevant remarks in bail matters
आजम खान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामलों में अप्रासंगिक टिप्पणी करने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की
आजम खान मामला आजम खान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामलों में अप्रासंगिक टिप्पणी करने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस नए चलन की आलोचना की है, जहां उच्च न्यायालयों ने अप्रासंगिक टिप्पणियां की हैं और जमानत के मामलों में व्यर्थ की शर्ते लगाई हैं। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि हम उच्च न्यायालयों द्वारा पारित ऐसे आदेशों से परेशान है और एक अलग पीठ द्वारा पारित निर्देशों का हवाला देते हुए एक समान प्रकृति के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जमानत देते हुए रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर को सील करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जमानत की शर्त को खारिज कर दिया। वह विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से एक हैं।

नई प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर विचार करने के लिए अपने अधिकार से अधिक हो रहे हैं जो जमानत याचिकाओं के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। पीठ ने कहा, यह एक और मामला है जहां हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने उन मामलों को संदर्भित किया है जो संबंधित अपराध के संबंध में जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से संबंधित नहीं हैं। शीर्ष अदालत में खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।

सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को केवल उन पहलुओं से निपटना चाहिए जो जमानत से संबंधित थे।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   22 July 2022 9:00 PM IST

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