दिल्ली पॉलिटिक्स: रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, शहरी विकास मंत्रालय ने बिल्डिंग निर्माण कार्य को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, शहरी विकास मंत्रालय ने बिल्डिंग निर्माण कार्य को लेकर जारी किए दिशा निर्देश
  • दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
  • बिल्डिंग कार्य को लेकर जारी किए दिशा निर्देश
  • शहरी विकास मंत्रालय ने की पुष्टि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर बड़ा फैसला गया है। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने साफ करते हुए कहा है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) समेत अन्य स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दरअसल, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act, 1957) के अंतर्गत सेक्शन 312 और 313 में लेआउट प्लान को अंतिम रूप देने, सेक्शन 336 में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने और सेक्शन 346 में ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। इनमें भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति होने का जिक्र नहीं किया गया है।

लेकिन, DMC अधिनियम के अंतर्गत कुछ धाराएं पुलिस को नगर निगम को अपराधों की जानकारी देने और जांच में सहयोग करने के लिए अधिकृत करती हैं। इसमें सेक्शन 474, 475 और 466A प्रमुख हैं। इन धाराओं के तहत पुलिस को MCD को सूचना देने और अनियमित निर्माणों की जांच में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। मंत्रालय के मुताबिक, भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बारे में गलतफहमी फैली हुई है। कई बार इसका गलत फायदा उठाया जाता है और अनावश्यक रूप से पुलिस की अनुमति मांगी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की घटनाएं सामने आती हैं।

शहरी मंत्रालय ने दी जानकारी

इस मामले में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिल्ली पुलिस को अपने फील्ड अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। जिससे इस कानून का दुरुपयोग न हो और जनता को भी उचित जानकारी मिल सकें।

शहरी मंत्रालय ने साफ किया है कि भले ही भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन वह नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों को उनके वैधानिक कार्यों में पूरा सहयोग देती रहेगी। बता दें, DMC अधिनियम की धारा 475 के तहत पुलिस को यह जिम्मा सौंपा गया है। इसके तहत वह नगर निगम के अधिकारियों को गैरकानूनी निर्माण के मामलों में सहायता प्रदान करे।

इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय ने आम जनता से खास अनुरोध भी किया है। मंत्रालय ने जनता से कहा है कि वह भवन निर्माण से पहले MCD या अन्य संबंधित निकायों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें और किसी भी गलत सूचना से बचें। इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की अनुमति लेने के लिए बाध्य करता है या अवैध रूप से पैसे मांगता है, तो तुरंत इसकी शिकायत करें। दिल्ली में भाजपा सरकार की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। साथ ही बिल्डिंग निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

Created On :   1 March 2025 9:18 PM IST

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