बड़ा फैसला: 1984 में सिख विरोधी दंगो के पीड़ितों को मिलेगी नौकरी! दिल्ली के LG वी के सक्सेना का बड़ा फैसला
- दिल्ली के एलजी का बड़ा फैसला
- 1984 में सिख विरोधी दंगो के मिलेगी नौकरी
- राजनिवास के अधिकारी ने की पुष्टि
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगो के पीड़ितों को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने रविवार को सिख विरोध दंगो से प्रभावित पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंड़ों में और छूट को सहमति दे दी है। इसके तहत 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 वर्ष तक की पूरी छूट को मंजूरी दी गई है।
राजनिवास के अधिकारी ने की पुष्टि
इस बारे में राजनिवास के एक अधिकारी की ओर से पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि आवेदकों को शैक्षिणक योग्यता में छूट दी गई है। इसके लिए सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।
सिख विरोधी दंगो में पीड़ितों को नौकरी का प्रावधान
दरअसल, विभिन्न सरकारी विभागों में अलग-अलग कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट की सहमति दी गई है। एलजी कार्यालय ने एक नोट जारी करके कहा, "'इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जन प्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी।"
साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सहमति जताई गई थी।
Created On :   6 Jan 2025 12:06 AM IST