दिल्ली: कोर्ट ने की आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका खारिज

कोर्ट ने की आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका खारिज
  • सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज
  • खारिज के पीछे की वजह शिकायत करने में हुई देरी
  • मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने आज बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मामला दर्ज कराने में देरी का हवाला देते हुए उसे खारिज कर दिया है। याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज भान चौहान की ओर से लगाई गई थी।

सरकारी समचार एजेंसी पीटीआई भाषा से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सूरज भान चौहान द्वारा दायर शिकायत को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने यह कहते हुए केस को खारिज कर दिया कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था। न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने की अवधि 3 साल थी। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा इसकी शिकायत इस अवधि के गुजरने के बाद की गई है।

अदालत ने ये भी कहा कि माफी की मांग को लेकर देरी से शिकायत करने के पीछे भी याचिकाकर्ता द्वारा जो तथ्य पेश किए वह कानून के मुताबिक न्यायोचित नहीं हैं। मजिस्ट्रेट ने फैसला देते हुए कहा कि 'इस कोर्ट की राय यह है कि मौजूदा शिकायत दायर करने में हुई देरी के लिए शिकायतकर्ता माफी पाने का हकदार नहीं है, इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है। इससे पहले बीजेपी नेता सूरजभान चौहान ने आरोप लगाया था कि आप नेता भारद्वाज ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा करके उन्हें बदनाम किया था कि उनके खिलाफ एफाईआर दर्ज की गई थी।

Created On :   19 Feb 2025 7:20 PM IST

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