बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नए सिरे से चयन का आदेश रद्द किया

बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नए सिरे से चयन का आदेश रद्द किया
पश्चिम बंगाल में नए सिरे से चयन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस अंतरिम निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को अगस्त 2023 तक 32,000 शिक्षक का नए सिरे से चयन करने के लिए कहा गया था।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को नई बनाई गई रिक्तियों में भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के लिए कहा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 12 मई को 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। बाद में यह आंकड़ा संशोधित कर 32,000 कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि वे प्रशिक्षित नहीं थे और उन्हें अनिवार्य योग्यता परीक्षा में शामिल हुए बिना ही नियुक्ति मिल गई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ से संपर्क किया।

खंडपीठ ने 19 मई को इस साल 23 सितंबर तक नौकरियां समाप्त करने के एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, उसने एकल-पीठ के नई बनाई गई रिक्तियों में भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश पर रोक नहीं लगाई थी। इस बीच, राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देना होगा।

इसने कलकत्ता उच्च न्यायालय से नकदी के बदले स्‍कूलों में नौकरी घोटाले से संबंधित अपील पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा। सर्वोच्‍च अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हमें उम्मीद और भरोसा है कि इस तरह के विवाद का जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। ''इसलिए, हम होईकोर्ट से रिट अपील की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कहते हैं।” इसमें कहा गया है, ''हमने एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार नए सिरे से चयन का निर्देश देने के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है।''

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   7 July 2023 4:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story