मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: बंगाल मनी लॉन्ड्रिंग केस : कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारी की जांच की जिम्मेदारी बहाल की
- पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच
- कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी सहायक निदेशक को दी जिम्मेदारी
- अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को बहाल कर दी है, इन्हें पहले उसी पीठ के एक पूर्व आदेश के बाद मामले में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने खुद पिछले महीने के अंत तक इस मामले में मिश्रा को कार्यमुक्त करने का आदेश दिया था, अब शुक्रवार को उन्होंने जिम्मेदारियों को बहाल कर दिया है। गुरुवार को मिश्रा और ईडी ने न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ में उनके पहले के आदेश में संशोधन के लिए एक याचिका दायर की थी।
उनकी पीठ में शुक्रवार दोपहर को बंद कमरे में सुनवाई हुई, जहां केवल मिश्रा और ईडी के वकीलों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई। ईडी के एक संयुक्त निदेशक भी नई दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय से सुनवाई में शामिल हुए।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान वकीलों और संयुक्त निदेशक ने मिश्रा पर आरोप बहाल करने का अनुरोध किया और यह भी तर्क दिया कि एक कुशल अधिकारी होने के नाते वह जांच को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। आख़िरकार, जस्टिस सिन्हा ने मिश्रा की ओर से दी गई दलीलों से संतुष्ट होकर उनकी ज़िम्मेदारियां बहाल कर दीं।
इसका मतलब यह है कि केंद्रीय एजेंसी के कुल तीन वरिष्ठ अधिकारी अब पश्चिम बंगाल में विभिन्न मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच का नेतृत्व करेंगे। जिसमें स्कूल में रुपये के बदले नौकरी केस, नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताएं, मवेशी और कोयला तस्करी समेत अन्य शामिल हैं।
आईएएनएस
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Created On :   13 Oct 2023 4:57 PM IST