आंध्र प्रदेश: तीन राजधानियों के खिलाफ अमरावती के किसानों के विरोध-प्रदर्शन के चार साल पूरे
डिजिटल डेस्क, अमरावती। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के तीन राजधानियाँ बनाने के फैसले के खिलाफ अमरावती के किसानों और महिलाओं के विरोध-प्रदर्शन को रविवार को चार साल पूरे हो गए। प्रदर्शनकारी, जो अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी बनाए रखने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने अपना झंडा फहराया और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए सर्व-धर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया।
अमरावती राजधानी क्षेत्र के सभी 29 गांवों में विरोध शिविरों में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं एकत्र हुईं। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आयोजकों का कहना है कि राज्य की राजधानी को तीन भागों में बांटने के सरकार के फैसले के कारण 200 किसानों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधानसभा में घोषणा की थी कि अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने के पिछली टीडीपी सरकार के फैसले को उलटते हुए तीन राज्य राजधानियों का विकास किया जाएगा।
वाईएसआरसीपी सरकार ने विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी, कुरनूल को न्यायिक राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके खिलाफ अमरावती के किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्होंने राजधानी के लिए 33 हजार एकड़ जमीन दी थी और पिछली सरकार ने मेगा परियोजना के कुछ घटकों पर काम भी किया था। गांवों में रविवार को विरोध प्रदर्शन का 1,461वां दिन था. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार अपनी योजना रद्द नहीं कर देती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।
उन्होंने पिछले चार वर्षों में किसानों और उनके परिवारों को हुई सभी कठिनाइयों के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार को दोषी ठहराया। तीन राजधानियों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही अमरावती परिक्षण समिति (एपीएस) ने अपनी मांग के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान दो पदयात्राएं कीं। किसानों ने 2021 में अमरावती से तिरुपति तक 45 दिन की लंबी पदयात्रा की।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 मार्च 2022 को राज्य सरकार को छह महीने में अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अमरावती के किसानों और अन्य द्वारा तीन राजधानियों पर सरकार के कदम को चुनौती देने वाली 75 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। सितंबर में, किसानों ने उच्च न्यायालय के कार्यान्वयन की मांग को लेकर अमरावती से श्रीकाकुलम जिले के अरासवल्ली तक महा पदयात्रा शुरू की।
पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा कथित बाधाओं के बीच वॉकथॉन आयोजित किया गया था। किसानों की पदयात्रा का सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया था. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए अमरावती में तय समय-सीमा के भीतर बुनियादी ढांचा विकसित करने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दूसरे हिस्से पर रोक नहीं लगाई, जिसमें अमरावती को राज्य की राजधानी घोषित किया गया था और तीन राजधानियों पर कानून को अवैध बताया था। एपीएस ने राज्य सरकार की एसएलपी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। इस महीने के अंत में मामले की सुनवाई होने की संभावना है। अक्टूबर में जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की थी कि वह दिसंबर में विशाखापत्तनम् में शिफ्ट हो जायेंगे।
राज्य सरकार ने उपयुक्त पारगमन आवास की पहचान करने के लिए अधिकारियों की एक समिति भी गठित की, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए एक शिविर कार्यालय और वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आवास शामिल हैं। यह कहा गया कि मुख्यमंत्री उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के विकास पर समीक्षा बैठकें करने के लिए नियमित आधार पर विशाखापत्तनम का दौरा करेंगे। हालाँकि, अमरावती के प्रदर्शनकारी किसानों का तर्क है कि सरकार कार्यकारी राजधानी को स्थानांतरित नहीं कर सकती क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
(आईएएनएस)
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   17 Dec 2023 6:11 PM IST