पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Non-bailable warrant issued against hardik patel in violence case of 2015
पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

डिजिटल डेस्क, महेसाणा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को महेसाणा जिले की एक अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट जुलाई 2015 को विसनगर में पाटीदारों को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर निकली जा रही रैली में शामिल लोगों के हिंसा करने, स्थानीय भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोडफोड़ करने और वाहनों को आग लगाने से जुडे़ मामले में जारी किया गया है।

 

पाटीदारों के एक दूसरे संगठन सरदार पटेल ग्रुप के प्रमुख लालजी पटेल के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। महेसाणा के विसनगर की सेशन कोर्ट ने लगातार तीन तारीखों पर गैरहाजिर रहने के चलते बुधवार को हार्दिक और उनके साथ आरोपी बनाए गए दूसरे 18 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले में हार्दिक को बीते साल गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 2015 में पाटीदारों के आरक्षण के लिए आंदोलन चलाकर हार्दिक चर्चा में आए थे। आंदोलन के दौरान कई जगह हिंसा भी हुई थी। हार्दिक इसके बाद जेल में भी रहे थे।

 

इस कारण हार्दिक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

इस बार हार्दिक पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि उनकी उम्र है। भारतीय संविधान के मुताबिक, भारत के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है। लेकिन हार्दिक अभी 24 साल के ही हैं।

 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ख) में यह प्रावधान है कि लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 36(2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 173(ख) के द्वारा विधान सभाओं के उम्मीवार होने के लिए यही प्रावधान है।

Created On :   25 Oct 2017 11:43 AM GMT

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