लॉकडाउन: सरकार ने दी थोड़ी राहत, अब इन क्षेत्रों को दी छूट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। दूसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने कई छूट देकर जनता को थोड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जा सकता है। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट दी है। वहीं सरकार ने अब एक ओर गाइडलाइन जारी किया है। जिसमें सरकार ने कई क्षेत्रों को छूट दी है।
- कृषि क्षेत्र: सरकार ने नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं। वहीं बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और कटाई, पैकेजिंग और ब्रिकी भी कर सकते हैं।
- फाइनेंशियल सेक्टर: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल है। जिनमें कम से कम कर्मचारी हो। वहीं सहकारी समितियां को भी कार्य करने की परमिशन दी गई है।
- निर्माण क्षेत्र: निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली के तार बिछाना और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाना भी शामिल है।
पहले गाइडलाइन में दी थी ये छूट:
गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। फसल कटाई के लिए किसानों को छूट और कन्स्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को सीमित छूट दी गई है। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। बीज, खाद, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण का काम चालू रहेगा, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। फसल कटाई से जुड़ी मशीने भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगी।
RBI गर्वनर शक्तिकांत दास बोले- G20 देशों में भारत की स्थिति बेहतर
गाइडलाइन्स में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी 3 मई तक बंद रहेंगे। शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, हालांकि मुंह ठकने के लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं लॉकडाउन के दौरान बस-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। घरेलू उड़नों पर पाबंदी जारी रहेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। जबकि दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति को इजाजत। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना भी लगेगा।
ये भी हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश:
- लोगों को कम से कम असुविधा हो इसीलिए सीमित गतिविधि की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त पर। सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेस को छूट दी गई है। दवाइयों के मैन्युफैक्च रिंग और पैकेजिंग को इजाजत दी गई है।
- सभी तरह की खेती बारी को मुक्त रखा गया है। मंडियों को इस से रियायत दी गई है। कृषि क्षेत्र से सम्बंधित दुकानों को खुलने की इजाजत दी गयी है। कृषि से संबंधित मशीन और कलपुर्जे की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है। मछ्ली पालन को पूरी तरह छूट दी गयी हैं।
- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाने वाला मनरेगा को पूरी तरह छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक गैस, तेल ,एलपीजी, पीएनजी के उत्पादन और वितरण को छूट दी गई है। पावर सेक्टर को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। पोस्टल सर्विसेस को बंदिशों से मुक्त रखा गया है।
- रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत दी गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक, आईटी, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर इन सब को छूट दी गई है। ये लोग 20 अप्रैल के बाद सामाजिक दूरी बनाते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं।
- सरकार ने साफ-साफ कहा है कि सभी केन्द्रीय कार्यलयों में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी की सौ फीसदी उपस्थिति रहेगी, जबकि अवर सचिव से नीचे के कर्मचारी की उपस्थिति जरूरत के हिसाब से 33 के आस पास होनी चाहिए। उधर राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि ग्रुप ए और बी सर्विसेस को छोड़कर नीचे के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार 33 फीसदी तक ही बुलायें।
Created On :   17 April 2020 2:17 PM IST