ज्ञानवापी: ब्रह्म बेला में 31 साल बाद हुई मंगला गौरी की पूजा, घंटियों की आवाज से गूंज उठा ज्ञानवापी परिसर
- व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद दोबारा शुरू हुई पूजा
- ज्ञानवापी परिसर में गुरुवार तड़के मंगला गौरी की पूजा
- कोर्ट की अनुमति के बाद हटाई गई बैरिकेडिंग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाराणसी हाईकोर्ट से पूजा की अनुमति मिलने पर 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में गुरुवार तड़के दोबारा पूजा-अर्चना की गई। मस्जिद परिसर में बने व्यास जी के तहखाने में गुरूवार को ब्रह्म बेला में मंगला गौरी की पूजा-अर्चना की गई। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्र और गणेश्वर द्रविड़ ने व्यास जी तहखाने में पूजा करवाई। वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं को व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी बुधवार को दी थी। इसके बाद बुधवार रात को ही लोहे की बैरिकेडिंग हटाकर पूजा की व्यवस्था की गई और गुरुवाक तड़के शंखनाद और घंटियों की आवाज से पूरा ज्ञानवापी परिसर गूंज उठा। नवंबर 1993 में बैरिकेंडिंग कर व्यास जी तहखाने में पूजा-अर्चना रोक दी गई थी।
पूजा का आदेश मिलते ही अधिकारी हुए एक्टिव
कोर्ट का आदेश मिलने के नौ घंटे के अंदर ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एक्टिव हो गए। वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को दोपहर करीब तीन बजे के आसपास हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद रात के करीब 11:30 बजे प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। अधिकारियों के साथ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। हिंदू पक्ष को 'व्यास जी तहखाना' में पूजा की अनुमति मिलने पर वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा, "न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है..."
आधी रात को हटाई गई बैरिकेडिंग
रात करीब 11:30 बजे प्रशासनिक अधिकारी बुधवार को ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। कमिश्नर कौशलराज शर्मा, पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन और डीएम एस. राजलिंगम समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने परिसर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। रात 12:30 बजे व्यास जी तहखाने के आसपास सफाई करवाई गई और लोहे की बैरिकेडिंग हटवाया गया। करीब 1:30 बजे परिसर से निकलने के बाद डीएम एस. राजलिंगम ने मीडिया को सवालों का जवाब देते हुए कहा, "कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा दिया है।"
कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर परिक्षेत्र समय पूरा जिला हाई अलर्ट पर है। विश्वनाथ मंदिर समेत आसपास के गांवों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों को पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ थानों के फोर्स को भी शहर बुला लिया गया है।
फैसले को मुस्लिम पक्ष देंगे चुनौती
ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष काफी खुश हुए वहीं मुस्लिमों में नाराजगी देखने कोमिली। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष जल्द ही व्यास जी तहखाने में पूजा की मिली अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
Created On :   1 Feb 2024 10:11 AM IST