हिट एंड रन कानून: खत्म होगी ट्रक चालकों की हड़ताल! सरकार के साथ बैठक में हुई सुलह, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून

खत्म होगी ट्रक चालकों की हड़ताल! सरकार के साथ बैठक में हुई सुलह, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून
  • हड़ताल को लेकर आए अच्छे संकेत
  • जल्द हो सकती है बंद
  • सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बनी बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए हिट एंड रन कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच सफल बैठक हुई है। जिसके बाद इस कानून के विरोध में पिछले दो दिनों से जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो सकती है। बैठक के बाद सरकार ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। साथ ही कहा है कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सरकार की ओर से संगठन को यह भरोसा दिया गया है कि भविष्य में ट्रांसपोर्ट संगठन से चर्चा करके इस कानून को लागू किया जाएगा। सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार

बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ड्राइवरों की चिंताओं पर खुले दिल से बात करने को तैयार है। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि, ''आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है।'' उन्होंने आगे कहा कि, ''अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट आएं।''

वहीं बैठक के बाद ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, 'ड्राइवरों की चिंता, हमारी चिंता है। हमने 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस कानून से होने वाले नुकसान को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार सही समय पर संज्ञान नहीं लेती है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान वाला कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हम आश्वासन देते हैं कि आगे भी हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे।'

हड़ताल का हुआ बुरा असर

ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पूरा देश प्रभावित हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जरुरी सामान की कमी हो गई है। पेट्रोल-डीजल का स्टॉक खत्म होने से कई जगह पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। वहीं कई जगहों लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। पेट्रोल मिलने के चलते देश की सड़क परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके साथ ही बड़े वाहनों के चक्काजाम होने से कई जगहों पर दूध, सब्जी और अन्य जरुरी वस्तुओं की सप्लाई भी ठप्प पड़ गई है।

बता दें कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में सजा और जुर्माने को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिनके चलते ट्रक ड्राइवर देशव्यापी हड़ताल पर हैं।

Created On :   2 Jan 2024 11:41 PM IST

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