निठारी केस: सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 अप्रैल को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 अप्रैल को सुनवाई
  • 2006 का निठारी सिलसिलेवार हत्याकांड
  • सुरेन्द्र कोली को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर, 2023 के फैसले को चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह 2006 के निठारी सिलसिलेवार हत्याकांड केस में सुरेन्द्र कोली को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा। टॉप कोर्ट ने कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर, 2023 के फैसले को चुनौती वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य की याचिकाओं पर गौर करने को लेकर पिछले साल सहमति जताई थी।

सीबीआई ने टॉप कोर्ट से शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया। साथ ही घटना को बहुत गंभीर और वीभत्स बताया। कोली की ओर से पेश वकील पायोशी रॉय ने कोर्ट से अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड करने का आग्रह किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड के मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष उनके क्राइम को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जांच को कोर्ट ने विफल जांच कहा । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली को 12 केस में और पंढेर को दो केस में दी गई मौत की सजा को पलटते हुए कहा कि जांच जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।

आपको बता दें 2007 में उनके खिलाफ कुल 19 केस दर्ज किए गए थे, सीबीआई ने सबूतों के अभाव में 3 केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। शेष 16 मामलों में से तीन में बरी कर दिया गया था, और एक मामले में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से लगे नोएडा के निठारी में पंधेर के घर के पीछे 29 दिसंबर, 2006 को एक नाले से कंकाल के अवशेष मिलने के बाद हत्याओं का खुलासा हुआ।

Created On :   25 March 2025 7:40 PM IST

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