BPSC आंदोलन: कोर्ट ने प्रशांत किशोर को दी बिना शर्त के जमानत, जेल से हुए रिहा, क्या अब भी करेंगे आमरण अनशन?

कोर्ट ने प्रशांत किशोर को दी बिना शर्त के जमानत, जेल से हुए रिहा, क्या अब भी करेंगे आमरण अनशन?
  • बीपीएससी छात्रों का जारी है विरोध प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन से सियासत गरमा गई है। इस बीच जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर को कोर्ट से बिना किसी शर्त के जमानत मिल गई है। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल, बीते पांच दिनों से बीपीएससी छात्रों की मांगे पूरी करने के लिए प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। इस दौरान रविवार को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को बेल बॉन्ड के तहत कुछ शर्तों सहित जमानत दी थी। लेकिन, उन्होंने कोर्ट की इन शर्तों के मानने से इनकार कर दिया था। जेल जाने का रास्ता चुना था। इसके बाद कोर्ट में प्रशांत किशोर के वकील वाईबी गिरी ने केस लड़ा था।

प्रशांत किशोर को कोर्ट ने दी बिना शर्त की जमानत

प्रशांत किशोर के वकील ने बताया कि कोर्ट की ओर से जनसुराज पार्टी के चीफ को शर्तों पर जमानत दी जा रही थी। इसके बाद वह किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि, इससे स्वीकार्य करने से उन्हें मना कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

दरअसल, कोर्ट ने प्रशांत किशोर को इस शर्त में जमानत दी थी कि भविष्य में उनकी ओर से राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन, प्रशांत किशोर के इन शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हुए।

जेल जाने से पहले पीके ने कही थे ये बात

जेल जाने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था, "रुकना नहीं है, अगर रुकेंगे तो इनका (सरकार) का मन बढ़ जाएगा इसलिए बेल भी नहीं लेंगे और अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। प्रशासन को जो करना है करने दीजिए, ये लोग (प्रशासन) सोच रहे थे कि उठाकर यहां लाएंगे, बेल दिला देंगे और बात खत्म हो जाएगी।" पीके के जेल आने के बाद उनके वकील कुमार अमित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर के ऊपर जिन धाराओं में किस दर्ज किए गए थे उसमें उन्हें बेल मिल जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा, "कोर्ट से भी मामले को समझने में चूक हुई इसलिए पहले कंडीशनल बेल की बात की गई थी। प्रशांत किशोर को लेकर जब पुलिस वहां से निकली तो बिल्कुल अफरातफरी का माहौल था। बाद में हमने कोर्ट के अंदर फिर से पक्ष रखा और यह कहा कि इस मामले में कंडीशनल बेल की आवश्यकता नहीं है।" वकील कुमार अमित ने कहा, "कोर्ट ने हमारी बातों को माना और सामान्य प्रक्रिया के तहत जो बेल बॉन्ड भरा जाता है उसके बाद प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई।"

Created On :   6 Jan 2025 8:43 PM IST

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