वजीर हत्याकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर मांगी रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर क्राइम ब्रांच से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर 2021 में वजीर की रहस्यमयी हत्या का दूसरा आरोपी बलबीर सिंह बिल्ला ने दिल्ली उच्च न्यायालय से यह कहते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी कि उसके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है और वह सितंबर 2021 से हिरासत में है।
मामले पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने एक आदेश में क्राइम ब्रांच को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा और जसदीप सिंह ने दलील दी कि जांच पूरी हो गई है और हथियार बरामद कर लिया गया है और आरोपी पिछले 10 महीने से हिरासत में है। यह तर्क दिया गया कि मामले में सबूतों की कमी है और आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है।
गौरतलब है कि मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह खालसा अभी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मामले की जांच शुरू में मोती नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे थे। लेकिन अब यह मामला क्राइम ब्रांच के हाथों में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के पूर्व सदस्य थे। वह जम्मू-कश्मीर की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और पिछले तीन दशकों से एक ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष थे।
वजीर पिछले साल 2 सितंबर को जम्मू से दिल्ली आए थे। उनको अपने परिवार से मिलने के लिए कनाडा के लिए फ्लाइट लेनी थी। जब कई दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली तो उनके परिवार ने जम्मू पुलिस को सूचित किया जिसने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया।
इसके बाद दिल्ली पुलिस को मोती नगर में एक फ्लैट से बदबू आने की शिकायत भी मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने देखा तो टॉयलेट में एक शव पड़ा था। मृतक की शिनाख्त त्रिलोचन सिंह वजीर के रूप में उनके एक जानकार ने की थी।
(आईएएनएस)
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Created On :   20 July 2022 4:31 PM IST