Unlock India: अनलॉक-1 में 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में पाबंदी, कहां मिलेगी छूट, यहां जानें सब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने शनिवार को 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद एक्जिट प्लान की जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा। सोमवार (एक जून) से लागू होने वाले केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से इस नए आदेश में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने वाला है।
दिशानिर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 6(2)(1) के अंतर्गत, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा। इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 10(2)(1) के सन्निहित शक्तियों के तहत दिशानिर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
- इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मेट्रो रेल फिलहाल बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, असेम्बली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें बंद रहेंगी।
- सामाजिक समारोह जैसे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़ों पर प्रतिबंध रहेगा।
- सार्वजनिक जगहों पर गुटखा और शराब का सेवन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
- शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। (कुछ रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि स्कूल 30 प्रतिशत उपस्थिति के साथ फिर से खुल सकते हैं और केवल कक्षा 8 के छात्रों के लिए। सामाजिक गड़बड़ी प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए कक्षाओं को पाली में विभाजित किया जा सकता है।)
- अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू- केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। आवश्यक चीजों के लिए कोई कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। अब रात को 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
लॉकडाउन 5.0 में इन गतिविधियों की अनुमति रहेगी
- कूरियर सेवाएं, सरकारी कार्यालय, न्यूनतम कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय, ई-कॉमर्स कंपनियां, ई-कॉमर्स फ़ंक्शंस, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, अखबारों के फेरीवाले
- निजी वाहन (एक चार पहिया वाहन के मामले में, चालक के पास पीछे की सीट में एक यात्री की अनुमति रहेगी)
- दुपहिया वाहन (पीछे की सीट पर बिना किसी को बिठाए अनुमति रहेगी)
- यात्री ट्रेनें, घरेलू उड़ान सेवाएं, बसें, मेट्रो, टैक्सी
- निर्माण गतिविधियां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, जूट उद्योग मंदिर और अन्य धार्मिक स्थान (धार्मिक मण्डली या कोई अन्य सामूहिक सभा प्रतिबंधित होगी)
- दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म- गृहमंत्रालय के नए दिशानिर्देश के अनुसार एक से दूसरे राज्य में जाने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। वहीं राज्य में भी एक से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी है। इसके लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर गाइडलाइन का पालन करना होगा
- यात्रा के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
- पब्लिक प्लेस पर दो लोगों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी जरूरी होगी।
- बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जुट सकेंगे।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- जितना ज्यादा संभव हो सके, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए।
- 6. कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट प्वांइट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध कराना होगा।
- 7. ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजों के हैंडल को लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा।
- 8. वर्क प्लेस पर सभी इम्प्लॉइज को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।
Created On :   30 May 2020 10:19 PM IST