Unlock 1 Guidelines: देश में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि 31 मई के बाद लॉकडाउन 5.0 लगाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने Unlock 1 का फॉर्मूला दे दिया। केंद्र सरकार ने शनिवार को नए नाम से लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की। इसके तहत केंद्र सरकार ने देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए तीन चरण तय किए हैं। 1 से 30 जून तक अनलॉक-वन रहेगा।
तीन चरण में UNLOCK होगा INDIA
- चरण 1: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।
- चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं। फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।
- चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
राहत: एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति मिलेगी
राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
नाइट कर्फ्यू: पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मूवमेंट नहीं हो सकेगा
इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून लागू कर सकेंगे।
इन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी
- 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी।
- गर्भवति महिलाओं को भी बाहर निकलने की अनमति नहीं रहेगी।
- कंटेनमेंट एरिया में जरुरी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
- इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मेट्रो रेल फिलहाल बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, असेम्बली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें बंद रहेंगी।
- सामाजिक समारोह जैसे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़ों पर प्रतिबंध रहेगा।
- सार्वजनिक जगहों पर गुटखा और शराब का सेवन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
- शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। (कुछ रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि स्कूल 30 प्रतिशत उपस्थिति के साथ फिर से खुल सकते हैं और केवल कक्षा 8 के छात्रों के लिए। सामाजिक गड़बड़ी प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए कक्षाओं को पाली में विभाजित किया जा सकता है।)
लॉकडाउन 5.0 में इन गतिविधियों की अनुमति रहेगी
- कूरियर सेवाएं, सरकारी कार्यालय, न्यूनतम कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय, ई-कॉमर्स कंपनियां, ई-कॉमर्स फ़ंक्शंस, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, अखबारों के फेरीवाले
- निजी वाहन (एक चार पहिया वाहन के मामले में, चालक के पास पीछे की सीट में एक यात्री की अनुमति रहेगी)
- दुपहिया वाहन (पीछे की सीट पर बिना किसी को बिठाए अनुमति रहेगी)
- यात्री ट्रेनें, घरेलू उड़ान सेवाएं, बसें, मेट्रो, टैक्सी
- निर्माण गतिविधियां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, जूट उद्योग मंदिर और अन्य धार्मिक स्थान (धार्मिक मण्डली या कोई अन्य सामूहिक सभा प्रतिबंधित होगी)
बफर जोन
राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।
आरोग्य सेतु ऐप
गाइडलाइन के मुताबिक, दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है। जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की सलाह देगा।
सार्वजनिक स्थानों पर गाइडलाइन का पालन करना होगा
- यात्रा के दौरान या पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
- पब्लिक प्लेस पर दो लोगों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी जरूरी होगी।
- बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जुट सकेंगे।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- जितना ज्यादा संभव हो सके, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए।
- कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट प्वांइट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध कराना होगा।
- ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजों के हैंडल को लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा।
- वर्क प्लेस पर सभी इम्प्लॉइज को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।
गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा
राज्य और केंद्र शासित सरकारें गाइडलाइन में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देंगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएंगे। अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   30 May 2020 7:02 PM IST
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