ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में अदालत में टली सुनवाई, काशी कोर्ट की सुनवाई पर सुको ने लगाई रोक

Hearing in Gyanvapi Shringar Gauri survey case adjourned in court, Suko stayed the hearing of Kashi court
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में अदालत में टली सुनवाई, काशी कोर्ट की सुनवाई पर सुको ने लगाई रोक
उत्तर प्रदेश ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में अदालत में टली सुनवाई, काशी कोर्ट की सुनवाई पर सुको ने लगाई रोक
हाईलाइट
  • आज पेश होगी कमीश्नर रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में आज सुनवाई टली, अब कल होगी सुनवाई, वही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी गई।

उत्तरप्रदेश के काशी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में आज  कई दावों को लेकर अदालत में सुनवाई होनी थी, हालफिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। बीते हुए कल बुधवार को वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट  ने 19 मई को  कमीश्नर  रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।  इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी।  

इससे पहले अदालत ने कमीश्नर एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया था, सभी पक्षों आपत्ति और दावों का सुनने के बाद अदालत ने  रिपोर्ट दाखिल करने और सुनवाई की तारीख 19 मई कर दी। 

बुधवार को वकीलों की हड़ताल होने से मजिस्ट्रेट से सभी पक्षों की अपील पर सुनवाई की तारीख आज गुरूवार को रख दी। मंगलवार को मीडियाकर्मियों को कोर्ट में प्रवेश नहीं करना दिया गया, इसकी पीछे की वजह मंगलवार को अधिवक्ताओं और पत्रकारों के बीच झड़प होना बताया गया। इसके चलते कड़ी सुरक्षा के बीच वकीलों ने कल बुधवार को वकालात बंद रखी और हड़ताल की। वकीलों ने देश के साथ साथ विदेशों से आए पत्रकारों को कोर्ट में नहीं आने दिया। जिसकी दुनियाभर में उत्तरप्रदेश सरकार की खूब आलोचना हो रही है। आपको बता दें इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे भी सुनवाई होनी है। 

मंगलवार को वादी पक्ष  रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू की तरफ  से स्थानीय न्यायालय में आवेदन दिया गया था कि शिवलिंग की जगह पर दर्शन-पूजन के साथ, शिवलिंग के नीचे और नंदी महराज के सामने स्थित दीवारों को तोड़कर सर्वे करवाने केलिए कोर्ट में आवेदन दिया। इस पर कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य प्रतिवादियों से बुधवार को आपत्ति मांगी थी।  दोनों पक्षों के दावों साक्ष्य, सबूतों और तर्कों पर अदालत आज  अहम फैसले दे सकता है।

 
 

Created On :   19 May 2022 7:56 AM IST

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