सेना के अधिकारी की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि शख्स 25 साल से लापता है

Supreme Court said on the plea of ​​Army officers mother, it is really unfortunate that the person is missing for 25 years
सेना के अधिकारी की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि शख्स 25 साल से लापता है
नई दिल्ली सेना के अधिकारी की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि शख्स 25 साल से लापता है
हाईलाइट
  • जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन संजीत भट्टाचार्य का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर फॉलो अप करने को कहा, जो 25 साल पहले भारत-पाकिस्तान सीमा से लापता हो गए थे और तिमाही आधार पर उनकी 81 वर्षीय मां को जानकारी प्रदान करने को कहा।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 25 साल से आदमी लापता है और किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया, और उसे मृत मान लिया गया और पहले ही श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। शीर्ष अदालत ने सेना अधिकारी की मां कमला भट्टाचार्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसका प्रतिनिधित्व वकील सौरभ मिश्रा ने किया।

याचिकाकर्ता के अनुसार 19 अप्रैल 1997 को कच्छ के रण में उनके बेटे सहित 17 सैनिकों की एक प्लाटून सीमा पर गश्त के लिए गई थी। 20 अप्रैल, 1997 को, 15 सैनिक उसके बिना और एक अन्य प्लाटून सदस्य, लांस नायक राम बहादुर थापा के बिना लौट आए थे। तब से भट्टाचार्जी और थापा दोनों लापता हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने प्रस्तुत किया कि दोनों सैनिकों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है, और इस मामले को केवल विदेश मंत्रालय द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

अदालत 11 मार्च को लापता सैन्य अधिकारी की मां की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह 24 साल से अधिक समय से पाकिस्तानी जेल में बंद है, जिसमें केंद्र सरकार को उसके लिए तत्काल फॉलो अपन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे सूचना मिली थी कि उसका बेटा लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।

याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता के बेटे को पिछले 23 वर्षों के दौरान उचित प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला बताने या अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं दी गई है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मार्च में याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता के पति का अपने बेटे का इंतजार करने के बाद नवंबर 2020 में निधन हो गया। याचिकाकर्ता के परिवार को अप्रैल 2004 में रक्षा मंत्रालय से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि भट्टाचार्जी को मृत मान लिया गया है।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   4 Aug 2022 11:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story