प्रॉस्टीट्यूशन पर सुको ने दिया बड़ा फैसला, कहा उन्हें भी सम्मान से जीने का है अधिकार, सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस बने संवेदनशील
- सम्मान से जीने का अधिकार
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। वेश्यावृत्ति प्रोफेशन के समर्थन नें आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सेक्स वर्कर को भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले इसके लिए कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को आदेश देते हुए कहा है कि सेक्स वर्कर्स के काम में किसी भी तरह से काम में दखल करना सही नहीं है। पुलिस ने अपनी इच्छा की सहमति से सेक्स कार्य करने वाले बालिगों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करना चाहिए।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने प्रोस्टीट्यूशन वर्कर्स की परेशानियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा से जीने का अधिकार है।
देश के नागरिक होने के नाते कानून की नजर में उनके भी अधिकारों को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है। सुको ने कहा कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस प्रशासन संवेदनशील बने।
Created On :   26 May 2022 10:55 AM GMT