सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के बराबर नहीं : सुप्रीम कोर्ट जज

Standard of government schools not at par with private schools: Supreme Court judge
सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के बराबर नहीं : सुप्रीम कोर्ट जज
शिक्षा के स्तर पर न्यायाधीश सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के बराबर नहीं : सुप्रीम कोर्ट जज
हाईलाइट
  • प्रत्येक बच्चे को यह महसूस करना चाहिए कि सबके समान शिक्षा प्राप्त कर रहा है-जज

डिजिटल डेस्क, अगरतला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने रविवार को कहा कि सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों के बराबर नहीं है, भले ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर शिक्षण संस्थान हैं। इस असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एम्स, आईआईटी, एनआईटी, नेशनल लॉ स्कूल, भारतीय प्रबंधन संस्थान और वास्तुकला पर संस्थान जैसे सर्वश्रेष्ठ पेशेवर संस्थान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवर संस्थान देश में सबसे आगे हैं।

अगरतला में बच्चों के अधिकारों पर एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को यह महसूस करना चाहिए कि वह देश के अन्य हिस्सों में दी जाने वाली शिक्षा के समान शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बिहार के मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 36 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया और अब राज्य में लड़के और लड़कियां शिक्षा के मामले में गले मिल रहे हैं। बिहार में शिक्षा के प्रसार के कारण, लड़कियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि हुई है। बिहार में कुल प्रजनन दर 4.2 प्रति महिला थी और अब यह राष्ट्रीय औसत 2.3 प्रति महिला के मुकाबले 3.2 है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, लड़कियों के जीवन में शिक्षा का प्रसार परिलक्षित होता है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अंधेरे को मिटाना चाहिए, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र का भविष्य हैं।

उन्होंने कहा कि एक बच्चे की शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के अलावा स्वास्थ्य और भलाई जैसे अन्य पहलुओं को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल तस्करी और किसी भी तरह से बाल शोषण नहीं होना चाहिए। एक ऐसा माहौल विकसित किया जाना चाहिए ताकि लड़कियां अपने मुद्दों को उठा सकें, अपनी क्षमता का निर्माण कर सकें। एक माहौल बनाएं, बच्चों को पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए बढ़ने दें और ऐसा करें कम उम्र में बच्चों की शादी न करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें छात्रवृत्ति, योजनाएं और अन्य लाभ दिए जाने चाहिए और ये लाभ जरूरतमंद बच्चों तक अवश्य पहुंचें।

(आईएएनएस)

Created On :   8 Nov 2021 1:00 AM IST

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