अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी को मिली जमानत

Petition to MP CMs nephew Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case
अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी को मिली जमानत
अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को एक विशेष अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। पुरी फिलहाल इस केस में जेल में बंद हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के प्रवर्तन निदेशालय मामले में रतुल पुरी की नियमित जमानत अर्जी को सुरक्षित रखा था, जिस पर कोर्ट ने सेमवार को फैसला दिया।

 

 

गौरतलब है कि इससे पहले रतुल पुरी ने अदालत में अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। वहीं, 8 नवंबर को ईडी ने पुरी पर 3600 करोड़ के VVIP चॉपर घोटाले में आरोपी राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप लगाया था। ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि पुरी ने सक्सेना को अपने पिता और चाचा के खिलाफ साक्ष्यों को साझा न करने के लिए दबाव बनाया था।

जांच एजेंसी ने हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (HPPPL) के प्रमोटर पर साक्ष्यों को मिटाने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में रतुल पुरी और सहयोगी नियामत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को जलाने के बाद राख को भी इकट्ठा कर उसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे।

Created On :   2 Dec 2019 11:13 AM GMT

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