महाराष्ट्र: पालघर लिंचिंग मामले में 28 आरोपियों को मिली जमानत

Palghar lynching: 28 accused get bail
महाराष्ट्र: पालघर लिंचिंग मामले में 28 आरोपियों को मिली जमानत
महाराष्ट्र: पालघर लिंचिंग मामले में 28 आरोपियों को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने 28 आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि जुलाई में सीआईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इनका नाम नहीं है। एक वकील ने यह जानकारी दी।

वकील ने बताया कि सीआईडी के आरोप पत्र में इन आरोपियों का नाम नहीं है, मगर जमानत पाए कुछ आरोपियों को ही रिहा किया जा सकेगा।

दहानू कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. वी. जावले ने प्रत्येक आरोपी को 30,000 रुपये के बांड पर जमानत दी, जिनके नाम सीआईडी रिमांड आवेदन में दर्ज हैं।

बचाव पक्ष के वकील अमृत अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। इन आरोपियों के नाम का उल्लेख आरोप पत्र में नहीं किया गया है। मैं इस सप्ताह ठाणे सत्र न्यायालय में कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका दायर करने वाला हूं, जिनके खिलाफ कम गंभीर आरोप हैं।

हालांकि इन 28 में से केवल 10 को ही रिहा किया जाएगा, क्योंकि शेष 18 आरोपियों के नाम तीसरे आरोप पत्र में भी शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि इन आरोपियों का नाम सीआईडी के रिमांड आवेदन में है मगर आरोप पत्र में उनका नाम नहीं है। इसके साथ ही उन्हें 90 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, जिससे यह अवैध हिरासत का मामला बनता है। इसलिए उनके पास जमानत पाने का अधिकार है।

Created On :   10 Aug 2020 11:00 PM IST

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