निर्भया मामला: राष्ट्रपति ने खारिज की पवन की दया याचिका, डेथ वारंट के लिए याचिका दायर
- निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन की दया याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। इसके साथ ही निर्भया के हत्यारों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि दोषियों के पास अब सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। बता दें कि, इससे पहले 3 मार्च को दोषियों को फांसी होनी थी लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, क्योंकि निर्भया के एक हत्यारे पवन की दया याचिका राष्ट्रपति कोविंद के पास लंबित थी। अब राष्ट्रपति ने पवन की दया याचिका खारिज कर दी है।
President Ram Nath Kovind rejects the mercy plea of the 2012 Delhi gang-rape case convict, Pawan. pic.twitter.com/ZnJujVh2nt
— ANI (@ANI) March 4, 2020
CoronaVirus: स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले- भारत आने वाले हर व्यक्ति की होगी जांच
राष्ट्रपति के इसे फैसले के बाद अब जल्द ही दोषियों की फांसी की तारीख यानी डेथ वारंट जारी किया जाएगा। दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के वकील ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर से गुनहगारों का नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी पवन को 14 दिन का नोटिस मिलेगा। इससे साफ है कि 14 दिन के बाद ही दोषियों को फांसी मिल सकती है।
राजनीति: कांग्रेस के आरोप पर बोले शिवराज- भाजपा की सोच सरकार गिराने की नहीं
गौरतलब है कि, इससे पहले निर्भया केस के दोषियों से संबंधित एक याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस याचिका में चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाने की अपील की गई थी। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने के लिए कहा गया था कि वह चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का पता लगाए।
Created On :   4 March 2020 2:58 PM IST