एनआईए की स्पेशल कोर्ट के जज ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दी उम्रकैद की सजा, दस लाख का लगाया जुर्माना
- आ ज सुनाई जाएंगी सजा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनआईए की स्पेशल कोर्ट के जज ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दी उम्रकैद की सजा, दस लाख का लगाया जुर्माना
इससे पहले क्या क्या हुआ?
एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर फैसला सुना दिया है। मलिक की सजा पर ही आज कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जिन धाराओं में दोषी पाया गया है उनमें अधिकतम मौत की सजा या कम से कम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।
एक निजी चैनल के मुताबिक यासीन मलिक के साथ कोर्ट ने शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख समेत अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम था जिन्हें फिलहाल भगोड़ा घोषित कर दिया है।
विशेष अदालत ने यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, कश्मीर की शांति भंग करने समेत कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों को आरोपी मलिक ने कबूल भी कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने यासीन मलिक को 19 मई को दोषी करार दिया। बस सिर्फ सजा सुनाने बाकी है जौ आज बुधवार को सुनायी जानी है।
Created On :   25 May 2022 7:04 AM GMT