आईओए को सीओए के तहत रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखें

Maintain status quo on Delhi High Courts direction to keep IOA under CoA: Supreme Court
आईओए को सीओए के तहत रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखें
सुप्रीम कोर्ट आईओए को सीओए के तहत रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखें
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  • आईओए को सीओए के तहत रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखें : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा यह बताए जाने के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) ने राष्ट्रीय निकाय का प्रभार नहीं लिया है।

आईओए ने अपने दिन-प्रतिदिन का शासन चलाने के लिए प्रशासकों की एक समिति (सीओए) गठित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

आईओए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि यह मुद्दा देश को परेशान कर रहा है और आईओए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हिस्सा है। मेहता ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार एक निर्वाचित निकाय को संघ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और यदि आईओए का प्रतिनिधित्व गैर-निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाता है तो इसे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है। मेहता ने कहा, भारत के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आयोजन से निलंबित होने की 99 प्रतिशत संभावना है .. यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है।

शीर्ष अदालत ने कहा, हम पक्षों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहते हैं ..इसे अगले सोमवार को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। इससे पहले दिन में मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।

मेहता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मंडलों में ऐसी प्रशासकों की समिति को बाहरी माना जाता है। शीर्ष अदालत दिन में बाद में मामले को उठाने के लिए सहमत हुई।

शीर्ष फुटबॉल निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को निलंबित कर दिया है, जिससे अक्टूबर में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन को खतरा है। प्रतिबंध हटने तक एआईएफएफ कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएगा।

जस्टिस अनिल आर.दवे एआईएफएफ के संचालन के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त सीओए का भी नेतृत्व कर रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट ने खेल निकायों के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने और उन्हें संरचनात्मक रूप से सुधारने के लिए कहा और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के मामलों को प्रशासकों की एक समिति (सीओए) के हाथों में सौंप दिया।

अदालत ने खेल संहिता का पालन करने से इनकार किए जाने की स्थिति में केंद्र को भारतीय ओलंपिक संघ या किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) को मान्यता या कोई सुविधा नहीं देने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा, खेल संहिता का अनुपालन गैर-परक्राम्य है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रशासकों की समिति में जस्टिस अनिल आर. दवे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज डॉ. एस.वाई. कुरैशी, आईएएस, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और विकास स्वरूप, आईएफएस, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय शामिल हैं। यह समिति आईओए के दिन-प्रतिदिन के शासन का संचालन करेगी।

 

आईएएनएस

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Created On :   18 Aug 2022 4:30 PM IST

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