सप्रीम कोर्ट का आदेश, आरोपी की सहमति के बिना आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट
By - Bhaskar Hindi |2 Aug 2019 4:43 PM IST
सप्रीम कोर्ट का आदेश, आरोपी की सहमति के बिना आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट
हाईलाइट
- सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली पीठ ने कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को उसकी सहमति के बिना भी उसकी आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है
- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह जांच के उद्देश्य से किसी भी आरोपी को आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है
नई दिल्ली, आईएएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह जांच के उद्देश्य से किसी भी आरोपी को आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली पीठ ने कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को उसकी सहमति के बिना भी उसकी आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है।
Created On :   2 Aug 2019 1:30 PM IST
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