लोकसभा से SC/ST आरक्षण विधेयक पास, पीएम मोदी ने जताई खुशी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को "संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019" को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी, 2020 को खत्म हो रहा था, इसलिए कोटे को 10 साल (25 जनवरी, 2030 तक) बढ़ाने के लिए इस विधेयक को लाया गया।
लोकसभा में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इस विधेयक को पेश किया था। इस विधेयक के पक्ष में 355 वोट पड़े जबकि विरोध में किसी ने वोट नहीं किया। पीएम मोदी ने इस विधेयक के पास होने पर खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा, "मैं संविधान (126वें संशोधन) विधेयक, 2019 के सर्वस्म्मति से पारित होने को लेकर बेहद खुश हूं, जो एससी/एसटी आरक्षण को दस और वर्षों के लिए बढ़ाता है। हम अपने नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध हैं।"
"संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019" पर चर्चा के दौरान रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह आरक्षण कभी भी नहीं हटाया जायेगा। प्रसाद ने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज ही पिछड़ा है, ऐसे में इसे दो भाग में बांटने की जरूरत नहीं है और क्रीमीलेयर की एससी/एसटी समाज में जरूरत नहीं है।
कांग्रेस समेत कुछ अन्य पार्टियों के सदस्यों ने बिल में एंग्लो-इंडियन" समुदाय को शामिल न करने पर चिंता जताई। इसका जवाब देते हुए, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस पर जल्द ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय ही सीमा शुल्क, रेलवे, टेलीग्राफ विभागों में इस समुदाय के लिये पदों को खत्म कर दिया गया था, इनके शैक्षणिक समुदायों का अनुदान समाप्त कर दिया गया था।
I am overjoyed on the unanimous passage of The Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 that extends SC/ST reservations for ten more years.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2019
We are unwaveringly committed towards the empowerment of our citizens, especially the marginalised.
Created On :   10 Dec 2019 5:02 PM GMT