अदालत ने आशीष मिश्रा की याचिका खारिज की

Lakhimpur violence: Court dismisses Ashish Mishras plea
अदालत ने आशीष मिश्रा की याचिका खारिज की
लखीमपुर हिंसा अदालत ने आशीष मिश्रा की याचिका खारिज की
हाईलाइट
  • मंत्री और उनके बेटे आशीष ने इसमें शामिल होने से इनकार किया

डिजिटल डेस्क, लखीमपुर खीरी। स्थानीय अदालत ने 2021 के लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपियों की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज कर दी है। सरकारी वकील अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने पिछले साल तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की है।

आशीष उस घटना का मुख्य आरोपी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के एक वाहन ने अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई थी। किसानों का कहना है कि किसानों को रौंदने वाली कार में आशीष सवार था। हालांकि मंत्री और उनके बेटे आशीष ने इसमें शामिल होने से इनकार किया।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   6 Dec 2022 9:00 AM IST

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