गाजियाबाद: फल-सब्जी, ग्रॉसरी की दुकानों का समय निर्धारित, 4 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे खरीददारी
डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के नागरिकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि नियमों का सख्ती से पालन करें, वहीं गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने जिले के लोगों के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
गाजियाबाद में जिला जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने लॉकडाउन को और स़ख्ती से लागू करने के लिए 25 अप्रैल से फल-सब्जी और ग्रॉसरी-किराना की दुकानों के समय में परिवर्तन किया है। जिला अधिकारी के नए आदेशों के अनुसार, फल-सब्जी की दुकानों का समय प्रतिदिन 2:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। दो बजे के बाद फल-सब्जी की बिक्री नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से ग्रॉसरी और किराना की दुकानें भी शाम 4 बजे तक ही खोली जाएंगी। चार बजे के बाद से यह सभी दुकानें भी बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि इसका उद्देश्य यह है लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन हो और लोग अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकले।
Created On :   24 April 2020 5:00 PM IST