कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईरान जैसे देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं

karnataka government told the supreme court women are fighting against hijab in countries like iran
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईरान जैसे देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं
हिजाब विवाद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईरान जैसे देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं
हाईलाइट
  • इस्लामी देशों में भी सभी महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को ईरान की भी एंट्री हुई। कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईरान जैसे देश, जो संवैधानिक रूप से इस्लामी हैं, यहां कि महिलाएं भी हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं।

मेहता ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य समानता और एकरूपता के लिए है और जब किसी को उस सीमा को पार करना होता है, तो उस व्यक्ति की परीक्षा अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां तक कि ईरान जैसे संवैधानिक रूप से इस्लामी देशों में भी सभी महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, बल्कि वे इसके खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुरान में इसका उल्लेख है। इसका मतलब है कि यह इच्छा पर आधारित है, जरूरी नहीं।

मेहता ने यह भी पूछा कि क्या यह इतना जरुरी है कि जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है या वह इसके बिना अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते हैं?, इस पर न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम वर्दी पहनेंगे और वह यह नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने मेहता से सवाल किया कि, अगर कोई सर्दियों के दौरान मफलर पहनता है, तो वर्दी में मफलर भी निर्धारित नहीं है तो क्या इसे रोका जाएगा?

मेहता ने कहा कि नियम कहता है कि धार्मिक पहचान नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म एक समान होती है, एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में वर्दी पहननी होती है। जस्टिस गुप्ता ने तब मेहता से पूछा कि, क्या चमड़े की बेल्ट वर्दी का हिस्सा है और कोई कहता है कि हम चमड़ा नहीं पहन सकते, क्या इसकी अनुमति होगी?

मेहता ने कहा कि अगर वर्दी में शॉर्ट पैंट पहनना जरुरी हो तो कोई इसे इतना छोटा नहीं पहन सकता कि यह अशोभनीय हो और हर कोई वर्दी और अनुशासन को समझता हो। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यह संदेह से परे होना चाहिए कि हिजाब पहनना सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए खतरा है।

मेहता ने कहा कि स्कूलों में आवश्यक अनुशासन का हिस्सा होने के कारण वर्दी का ईमानदारी से पालन किया जा रहा, हालांकि फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक एक संगठन द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि, सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के संदेश थे और यह एक सहज कार्य नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, और बच्चे वो ही कर रहे थे जो उन्हें कहा जा रहा था।

न्यायमूर्ति धूलिया ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि, कर्नाटक उच्च न्यायालय को आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण में नहीं जाना चाहिए था। मेहता इस बात से सहमत थे कि उच्च न्यायालय आवश्यक धार्मिक अभ्यास के मुद्दे पर जाने से बच सकता था, हालांकि उन्होंने कहा कि यह याचिकाकर्ता थे जिन्होंने यह तर्क देते हुए अदालत का रुख किया कि हिजाब एक आवश्यक प्रथा है। शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहने की संभावना है।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   20 Sept 2022 7:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story