हाईकोर्ट की फटकार के बाद कर्नाटक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के लिए बेंगलुरु के डीसी को तलब किया

Karnataka Anti-Corruption Bureau summons Bengaluru DC for investigation after High Courts rebuke
हाईकोर्ट की फटकार के बाद कर्नाटक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के लिए बेंगलुरु के डीसी को तलब किया
बेंगलुरु हाईकोर्ट की फटकार के बाद कर्नाटक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के लिए बेंगलुरु के डीसी को तलब किया
हाईलाइट
  • हाईकोर्ट ने एसीबी को फटकार लगाई और इसे भ्रष्टाचार का केंद्र और संग्रह केंद्र कहा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद गुरुवार को बेंगलुरु के शहरी जिला आयुक्त जे. मंजूनाथ को रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। हाईकोर्ट ने एसीबी को फटकार लगाई और इसे भ्रष्टाचार का केंद्र और संग्रह केंद्र कहा। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश ने सत्तारूढ़ भाजपा को झटका देते हुए आगे कहा कि एसीबी का नेतृत्व इस समय एक दागी एडीजीपी कर रहा है।

घटनाक्रम को कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व सीएम एच. डी. कुमारस्वामी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि एसीबी शाखा का नेतृत्व एक दागी अधिकारी कर रहा है। यह देखते हुए कि सरकार जानबूझकर ऐसे दागी अधिकारियों को इस पद पर तैनात कर रही है, अदालत ने कहा कि वह जानती है कि पूर्व मुख्य सचिव जाधव मामले में क्या किया गया है। पीठ ने कहा, जांच अधिकारी बेकार है।

भूमि विवाद के मामले में डीसी मंजूनाथ से डीसी के कार्यालय पर 21 मई को एसीबी द्वारा की गई छापेमारी के संबंध में पूछताछ की गई थी। अधिकारियों ने डीसी कोर्ट से अनुकूल आदेश देने के संबंध में 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में डिप्टी तहसीलदार महेश और ठेका कर्मचारी चेतन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एसीबी डीसी मंजूनाथ को बचाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप लगाया गया था कि मंजूनाथ का नाम प्राथमिकी में नहीं है, जबकि आरोपी महेश ने बयान दिया था कि उसने डीसी के निर्देश के अनुसार रिश्वत ली थी।

इस तथ्य के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर एसीबी को आड़े हाथों लिया था और बाद में डीसी मंजूनाथ को मामले में आरोपी नंबर तीन के रूप में जोड़ा गया था। हाईकोर्ट की बेंच ने आरोपी महेश की जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि राज्य में एसीबी कार्यालय भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है और केवल कनिष्ठों को भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी बनाया जाता है। पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने चाहिए।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   30 Jun 2022 5:00 PM IST

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