गुजरात की जनता को नए मोटर व्हीकल एक्ट से राहत, कई राज्य भी घटाएंगे जुर्माना

Gujarat reduces fine under motor vehicle act
गुजरात की जनता को नए मोटर व्हीकल एक्ट से राहत, कई राज्य भी घटाएंगे जुर्माना
गुजरात की जनता को नए मोटर व्हीकल एक्ट से राहत, कई राज्य भी घटाएंगे जुर्माना
हाईलाइट
  • गुजरात सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना घटाया
  • देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट हुआ लागू
  • नियम तोड़ने वालों से वसूला जा रहा है भारी जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया है। एक्ट के लागू होते ही जनता को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट पर गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जुर्माना घटाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ट्रैफिक जुर्माने को 25% से 90% तक कम कर दिया है। बता दें नए मोटर व्हीकल एक्ट में राज्यों को कुछ जुर्माने घटाने का अधिकार है। वहीं अब कई दूसरे राज्य भी जुर्माना घटा सकते हैं।

कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं

गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट कांग्रेस शासित राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है। वहीं गुजरात में नए जुर्माने 16 सितंबर से लागू होंगे। इधर कर्नाटक सरकार का कहना है कि अगर दूसरे राज्य जुर्माना कम करते हैं, तो वह भी विचार करेगी। गुजरात के अलावा पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मप्र, और तेलंगाना सरकार भी जुर्माना पर कटौती को लेकर जल्द फैसला ले सकती है। 

मानवीय रुख अपनाया

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि नए कानून को बिना कड़ी सजा दिए लागू करना मुमकिन नहीं है। हमने मानवीय रुख अपनाया है और जुर्माना कम किया है। जो लोग बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

घटा जुर्माना

गुजरात सरकार ने कई मामलों में जुर्माना घटाया है। जिनमें सीट बेल्ट और हेल्मेट नहीं पहनना, दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, स्पीडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाना शामिल है। 

गुजरात में कितना घटना जुर्माना
 

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना

गुजरात में मौजूदा जुर्माना केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना  अंतर प्रतिशत    

अग्निशमन और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना

100 10,000 1000 90%    

दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग

100 1,000 100 90%    

बिना रजिस्ट्रेशन (दो पहिया वाहन)

500 5,000 1,000 80%    

कार एवं अन्य वाहनों से प्रदूषण

1,000 10,000 3,000 70%    

रॉन्ग साइड ड्राइव

1,000 5,000 1,500 70%    

बिना हेलमेट ड्राइविंग

100 1,000 500 50%    

सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग

100 1,000 500 50%    

बिना लाइसेंस वाहन (चार पहिया)

500 5000 3000 40%    

रजिस्ट्रेशन के बिना वाहन (चार पहिया)

2000 5000 3000 40%    
             
             
             
             

 

Created On :   11 Sept 2019 2:16 PM IST

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