गुजरात की जनता को नए मोटर व्हीकल एक्ट से राहत, कई राज्य भी घटाएंगे जुर्माना
- गुजरात सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना घटाया
- देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट हुआ लागू
- नियम तोड़ने वालों से वसूला जा रहा है भारी जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया है। एक्ट के लागू होते ही जनता को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट पर गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जुर्माना घटाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ट्रैफिक जुर्माने को 25% से 90% तक कम कर दिया है। बता दें नए मोटर व्हीकल एक्ट में राज्यों को कुछ जुर्माने घटाने का अधिकार है। वहीं अब कई दूसरे राज्य भी जुर्माना घटा सकते हैं।
कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं
गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट कांग्रेस शासित राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है। वहीं गुजरात में नए जुर्माने 16 सितंबर से लागू होंगे। इधर कर्नाटक सरकार का कहना है कि अगर दूसरे राज्य जुर्माना कम करते हैं, तो वह भी विचार करेगी। गुजरात के अलावा पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मप्र, और तेलंगाना सरकार भी जुर्माना पर कटौती को लेकर जल्द फैसला ले सकती है।
मानवीय रुख अपनाया
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि नए कानून को बिना कड़ी सजा दिए लागू करना मुमकिन नहीं है। हमने मानवीय रुख अपनाया है और जुर्माना कम किया है। जो लोग बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
घटा जुर्माना
गुजरात सरकार ने कई मामलों में जुर्माना घटाया है। जिनमें सीट बेल्ट और हेल्मेट नहीं पहनना, दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, स्पीडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाना शामिल है।
गुजरात में कितना घटना जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना |
गुजरात में मौजूदा जुर्माना | केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना | गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना | अंतर प्रतिशत | ||
अग्निशमन और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना |
100 | 10,000 | 1000 | 90% | ||
दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग |
100 | 1,000 | 100 | 90% | ||
बिना रजिस्ट्रेशन (दो पहिया वाहन) |
500 | 5,000 | 1,000 | 80% | ||
कार एवं अन्य वाहनों से प्रदूषण |
1,000 | 10,000 | 3,000 | 70% | ||
रॉन्ग साइड ड्राइव |
1,000 | 5,000 | 1,500 | 70% | ||
बिना हेलमेट ड्राइविंग |
100 | 1,000 | 500 | 50% | ||
सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग |
100 | 1,000 | 500 | 50% | ||
बिना लाइसेंस वाहन (चार पहिया) |
500 | 5000 | 3000 | 40% | ||
रजिस्ट्रेशन के बिना वाहन (चार पहिया) |
2000 | 5000 | 3000 | 40% | ||
Created On :   11 Sept 2019 2:16 PM IST