अब 30 सितंबर तक कराया जा सकेगा पैन को आधार से लिंक, बढ़ी डेडलाइन

अब 30 सितंबर तक कराया जा सकेगा पैन को आधार से लिंक, बढ़ी डेडलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 तक कर दी है। यह छठी बार है जब सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाई है। सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि पैन को 31 मार्च तक बायोमेट्रिक आईडी से जोड़ना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अनिवार्य है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, ऐसी खबरें आ रही थीं कि जो भी पैन 31 मार्च तक आधार नंबर से लिंक नहीं होगा, उसे अमान्य किया जा सकता है, जिसके बाद सरकार ने इस मामले पर विचार किया और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया। हालांकि,1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर जूरूरी होगा।

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट - incometaxindia.gov.in - पर अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए विभिन्न तरीकों की लिस्ट लगाई हैं। इनमें ऑनलाइन, एसएमएस के माध्यम से, आईटीआर के माध्यम से और पैन आवेदन के माध्यम से आप आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

अपने फोन से पैन नंबर को आधार नंबर से लिंग करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए नंबर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। आप इस मैसेज में UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन> इस तरीके से भेज सकते हैं।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) दाखिल करते समय भी आधार नंबर को पैन से जोड़ने का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग का लिंक NSDL (tin-nsdl.com) और UTIITSL (utiitsl.com) की वेबसाइट्स के साथ-साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है कराया जाता है।

इसके साथ ही आधार कार्ड नंबर को पैन के साथ I-T विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपयोगकर्ता को पोर्टल के होमपेज पर "लिंक आधार" विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Created On :   31 March 2019 10:09 PM IST

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