नई कर व्यवस्था में जाने से बीमा, म्युचुअल फंड में निवेश पर चिंता बढ़ी

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नई दिल्ली नई कर व्यवस्था में जाने से बीमा, म्युचुअल फंड में निवेश पर चिंता बढ़ी
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बाजार के प्रतिभागी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से म्यूचुअल फंड और बीमा पर टैक्स छूट बंद करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।

अपस्टॉक्स के संस्थापक और सीईओ, रवि कुमार ने अधिक खुदरा निवेश और बीमा अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कहा, हम चाहते हैं कि वित्तमंत्री निवेश के लिए कर बचत बढ़ाएं और म्यूचुअल फंड और बीमा पर टैक्स एसओपी को बंद करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर के प्रबंध निदेशक राकेश गोयल ने कहा कि बीमा व्यवसाय उम्मीद कर रहा था कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में कुछ उपहार शामिल करेंगे।

बजट की प्रस्तुति के पहले के दिनों में व्यापक अटकलें थीं कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी में संशोधन किया जाएगा, और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए मौजूदा कटौती का विस्तार किया जाएगा। गोयल ने कहा कि दूसरी ओर, बजट में प्रस्तावित किया गया है कि केवल 5 लाख रुपये तक के कुल प्रीमियम वाली नीतियों (यूलिप के अलावा) से आय कराधान से मुक्त होगी।

गोयल ने कहा, सामान्य तौर पर मेरा मानना है कि इसका बीमा व्यवसाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, जो व्यक्ति नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और जिनकी वार्षिक आय 7 लाख रुपये तक है, उन्हें किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका बीमा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षो में हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो हमें ऐसी स्थिति में लाएगी और जहां हम किसी भी कर लाभ के पात्र नहीं होंगे, जैसे कि के तहत कटौती 80सी और स्वास्थ्य बीमा।

मनीएचओपी के संस्थापक और सीईओ, मयंक गोयल ने कहा कि नई कर व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता को अधिक डिस्पोजेबल आय वापस पंप करने की भी क्षमता है, जो उपभोग, पर्यटन, जीवनशैली उन्नयन आदि जैसी व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बी2सी नए जमाने के व्यवसायों के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा।

चार्टर्ड अकाउंटेंट वेद जैन ने बुधवार को कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट समग्र समाज के नजरिए से अच्छा नहीं हो सकता। चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार ने सोचा कि मध्यम वर्ग के करदाताओं को कैसे राहत दी जाए, इसका एक कारण यह हो सकता है अन्यथा कर संग्रह और महंगाई भी एक कारक है जिसे ध्यान में रखना होगा।

जैन ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, लेकिन मेरा मानना है कि यह कर छूट करदाताओं के लिए मददगार नहीं होगी। एक करदाता को अपने भविष्य की स्थिति, सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पीएफ, बीमा में निवेश करता है, तो यह सब उसके लिए होता है। उनके भविष्य के लिए एक सामाजिक सुरक्षा बनाएं। अब वे कहते हैं कि आपको इन सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाए बिना कम कर का भुगतान करना चाहिए, शायद समग्र समाज के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि पंद्रह-सोलह साल बाद क्या होगा, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, और उसके पास आय का स्रोत नहीं होगा, तो पैसा कहां से आएगा। केंद्रीय बजट में नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने और उच्च मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों पर कर लाभों में कटौती के बाद जीवन बीमा शेयरों में भारी बिकवाली हुई।

बीएसई पर, एलआईसी 8 प्रतिशत से अधिक नीचे था, एचडीएफसी लाइफ 10 प्रतिशत से अधिक नीचे था, मैक्स फाइनेंशियल 9 प्रतिशत से अधिक नीचे था, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 9 प्रतिशत से अधिक नीचे था, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 10 प्रतिशत से अधिक नीचे था।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बजट में नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के कारण जीवन बीमा कंपनियों में भारी बिकवाली देखने को मिली है, जिससे बीमा उत्पाद कर-बचत के साधन के रूप में कम आकर्षक बन गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नई कर व्यवस्था (एनटीआर) को अब डिफॉल्ट व्यवस्था माना जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सभी करदाताओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो। बीडीओ इंडिया की पार्टनर - टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज, प्रीति शर्मा ने कहा कि वित्तमंत्री ने करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था (एनटीआर) को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सचेत प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा, एनटीआर को अब सभी करदाताओं के लिए एक डिफॉल्ट शासन माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब सभी के लिए एक बेहतर व्यवस्था नहीं है। करदाताओं को अभी भी अपनी व्यक्तिगत स्थिति, विभिन्न निवेशों और व्यय को देखने की जरूरत है जो पुरानी व्यवस्था के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं। और फिर तय करें कि कौन सा शासन उनके लिए बेहतर है।

प्रीति शर्मा ने कहा कि हालांकि, एनटीआर डिफॉल्ट शासन है, फिर भी एक व्यक्ति के पास पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प होता है, अगर वह टैक्स आउटफ्लो के मामले में अधिक फायदेमंद होता है।

 

आईएएनएस

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Created On :   2 Feb 2023 2:00 AM IST

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