ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 58.16 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की
- एमबीबीएस सीटें प्रदान करने का झूठा आश्वासन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 58.15 लाख रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें 12.15 लाख रुपये की बैंक जमा राशि और 46 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।
इस मामले में रघुनाथ बेहरा, उसके साथी सौम्यकांत मोहंती और उनके रिश्तेदारों पर एमबीबीएस सीटों के उम्मीदवारों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने बेहरा और अन्य के खिलाफ अपराध शाखा, सीआईडी, ओडिशा पुलिस द्वारा एमबीबीएस सीटें प्रदान करने के झूठे वादे के साथ देशभर में कई उम्मीदवारों को धोखा देने के लिए दायर विभिन्न एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जांच शुरू की।
जांच के दौरान पता चला कि बेहरा, मोहंती और उनके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें प्रदान करने का झूठा आश्वासन देकर कई निर्दोष उम्मीदवारों को धोखा देने के संबंध में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकी दर्ज थी।
ईडी ने कहा, अपराध की आय से 58.15 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की गई और संपत्ति बेहरा, मोहंती और उनके रिश्तेदारों के कब्जे में पाई गई है।
आईएएनएस
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Created On :   16 Dec 2022 12:30 AM IST