ईडी ने डीएमके नेता ए राजा से जुड़ी 55 करोड़ रुपये की 45 एकड़ जमीन कुर्क की
- भूमि अधिग्रहण
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने कोयंबटूर में कथित रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके नेता ए. राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ जमीन कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि राजा ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री (2004 से 2007) के रूप में सेवा करते हुए रिश्वत के रूप में मिले पैसे से जमीन खरीदी थी। गौरतलब है कि नीलगिरि निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद और डीएमके के उप सचिव राजा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में ईडी के रडार पर थे।
पीएमएलए जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि राजा ने पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम से बाहर स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। ईडी ने यह भी पाया कि रियल एस्टेट कंपनी ने राजा की बेनामी कंपनी के हाथों भूमि कमीशन आय की आड़ में 2007 में इसी अवधि के आसपास पर्यावरण मंजूरी देने के लिए राजा को रिश्वत दी थी।
ईडी ने कहा- यह पाया गया कि राजा ने उसी वर्ष अपने परिवार के सदस्यों और अपने करीबी पारिवारिक मित्र के नाम पर कंपनी को अपराध की आय को पार्क करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ शामिल किया। उक्त कंपनी अपनी स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थी और कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया पूरा पैसा रियल एस्टेट सौदे से प्राप्त हुआ था, जिसका उपयोग कोयंबटूर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया था।
ईडी ने कहा कि कोयम्बटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ जमीन अपराध की आय का उपयोग करके सीधे खरीदी गई थी, जिसे ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
आईएएनएस
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Created On :   22 Dec 2022 8:30 PM IST