दिल्ली: आज चलेगी ऑड नंबर की गाड़ियां, पहले दिन कटे 230 लोगों के चालान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में सोमवार से ऑड-इवन सिस्टम लागू हो गया। आज (मंगलवार) इसका दूसरा दिन है। जिसके तहत आज वहीं गाड़ियां चलेगी जिनके आखिरी नंबर ऑड है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। पहले दिन इसका उल्लंघन करने पर 230 लोगों के चालान काटे गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवन सिस्टम का पहला दिन सफल रहा है। सड़कों पर 15 लाख कारें कम नजर आई।
प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं
सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 रिकॉर्ड किया गया। वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 919, आनंद विहार में 924, नोएडा सेक्टर -62 में 751, वसुंधरा में 696 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की कोई आशंका नहीं है। हालांकि धुंध से दिल्ली-एनसीआर को वायु प्रदूषण से प्रभावी राहत के लिए सात नवंबर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार करना होगा।
विजय गोयल ने किया उल्लंघन
बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने पार्टी प्रभारी श्याम जाजू के साथ ऑड नंबर की कार में यात्रा कर उल्लंघन किया। गोयल ने ऑड-ईवेन योजना का उल्लंघन करने के बाद मीडिया से कहा कि ऑड-ईवेन सिर्फ 1 से 2 फीसदी तक प्रदूषण को रोक सकता है। प्रदूषण को रोकने के सभी दावे निराधार हैं। कोई आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है। हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। गोयल ने प्रदूषण को रोकने के केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, जो भी थोड़ा हासिल हुआ है, वह ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से हुआ है। वे 1.5 लाख पौधे लगाने वाले थे। उन्होंने कोई पौधे नहीं लगाए। पांच सालों से आप कुछ नहीं करेंगे और इसके बाद ऑड-ईवेन की घोषणा कर देंगे।
महिलाओं को छूट
महिलाओं को ऑड-इवन सिस्टम पर छूट दी गई है। कार में सफर कर रही अकेली महिला या बच्चे के साथ जा रही महिलाओं पर नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी छूट दी है। वहीं रविवार 10 नवंबर को ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरे राज्य के वाहन चालक अगर दिल्ली आते हैं तो उनपर भी नियम लागू होगा।
लगेगा चार हजार जुर्माना
केजरीवाल सरकार ऑड-इवन के चलते ऑफिसों के समय भी बदल दिए हैं। 20 विभाग सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जबकि कुछ 10.30 से रात 7 बजे तक। वहीं नियम उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार हजार जुर्माना लगेगा।
चलेंगी अतिरिक्त बसें
ऑड-इवन से जनता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सरकार ने 500 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। वहीं कैब कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के दौरान सावरियों से अधिक किराया न वसूला जाए।
Created On :   5 Nov 2019 8:42 AM IST