यूसीसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से पहले की गई प्रार्थना की प्रति पेश करें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन प्रथम दृष्टया बनाए रखने योग्य नहीं था और याचिकाकर्ता से कहा कि वह ऐसी किसी भी प्रार्थना की प्रति प्रस्तुत करे जो उसने पहले उच्चतम न्यायालय में समान मुद्दों के साथ की थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, आप उन प्रार्थनाओं को दर्ज करें। हम देखेंगे। यह प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं है। हम पहले देखेंगे कि यह बनाए रखने योग्य है या नहीं।
अदालत को अवगत कराया गया कि शीर्ष अदालत ने मार्च में उपाध्याय की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि लिंग-तटस्थ और धर्म-तटस्थ कानूनों से संबंधित ये याचिकाएं विधायी शाखा से संबंधित हैं और उन्होंने 2015 में वहां से यूसीसी से संबंधित एक याचिका भी वापस ले ली थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को टिप्पणी करने के बाद चार सप्ताह के भीतर इन मामलों में प्रार्थना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि एक ही शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए सरल वापसी को स्वतंत्रता के साथ वापसी से अलग किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील एमआर शमशाद ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर उपाध्याय की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
उन्होंने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएं दायर कीं जो खारिज हो गईं। यह उनका दूसरा दौर था। उपाध्याय ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत तलाक सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिकाओं का विषय था और वह विधि आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। अदालत ने मामले को 3 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
राष्ट्रीय एकता, लैंगिक न्याय और समानता तथा महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए उपाध्याय ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग के गठन के लिए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मई 2019 में इस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। उपाध्याय की याचिका के अलावा, चार अन्य याचिकाएं भी हैं, जिन्होंने तर्क दिया है कि भारत को एक समान नागरिक संहिता की तत्काल आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 14-15 के तहत गारंटीकृत लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत महिलाओं की गरिमा को अनुच्छेद 44 (राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा) को लागू किए बिना सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।
याचिकाओं के अनुसार, पर्सनल लॉ, जो कई धार्मिक समुदायों के धर्मग्रंथों और परंपराओं पर आधारित हैं, को यूसीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समान सेट होगा। जवाब में, केंद्र ने दावा किया कि विभिन्न धर्मो और संप्रदायों के नागरिकों का विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करना देश की एकता का अपमान है और समान नागरिक संहिता के परिणामस्वरूप भारत और अधिक एकीकृत हो जाएगा। हालांकि, यह कहा गया है कि यूसीसी के गठन के लिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह नीति का मामला है, जिसे लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाना है और इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। केंद्र ने जोर देकर कहा है कि वह विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संहिता तैयार करने के मुद्दे पर हितधारकों के परामर्श से जांच करेगा।
(आईएएनएस)
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Created On :   26 April 2023 1:00 AM IST