INX केस : जेल से बाहर आए चिदंबरम, बेटे के साथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे

INX केस : जेल से बाहर आए चिदंबरम, बेटे के साथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम बुधवार शाम को 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के बाद वह जेल से बाहर आए हैं। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री का अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। चिदंबरम ने कहा, "मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने 106 दिनों के बाद आजादी की हवा में सांस ली।"

जस्टिस आर बानुमति की अध्यक्षता वाली तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी है। कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड और शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। साथ ही बिना परमिशन के यात्रा न करें। चिदंबरम ने इस मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों अलग-अलग INX मीडिया मामले की जांच कर रही है। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की। सीबीआई ने 21 अगस्त को चिंदबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जबकि ईडी ने 16 अक्टूबर को।

सीबीआई वाले मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चिदंबरम को 5 सितंबर को 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजा था। चिदंबरम के वकीलों ने इस दौरान अदालत में एक अन्य आवेदन भी दिया था जिसमें कहा गया था कि चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। चिदंबरम के इस आवेदन पर 12 सितंबर को सुनवाई हुई थी। हालांकि अदालत ने चिंदबरम के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद ED ने 11 अक्टूबर को पी चिदंबरम के प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट का रुख किया। ईडी के कोर्ट जाने के बाद स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने आदेश दिया कि चिदंबरम को 14 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से पहले पेश किया जाए।

15 अक्टूबर को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि ईडी बुधवार को तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। 16 अक्टूबर को ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ईडी की मांग पर कई बार चिंदबंरम की हिरासत बढ़ाई गई। अतिम बार उनकी हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

2007 में जब UPA-1 में चिदंबरम वित्त मंत्री थे उस वक्त उन्होंने मुंबई की INX मीडिया कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिलाने में मदद की थी। उन्होंने अनियमितता बरतते हुए मीडिया समूह को FIPB क्लीयरेंस दे दिया। इसके बाद INX को 305 करोड़ रुपए मिले। इस मामले में CBI ने 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। पिछले साल ED ने भी इस मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

 

 

 

 

Created On :   4 Dec 2019 9:21 PM IST

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