सीबीआई ने नाबालिगों का यौन शोषण करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
- नाबालिग पीड़ितों के पास इस स्तर पर दोनों आरोपियों के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को यौन उत्पीड़न के एक मामले में चंदौली की एक विशेष अदालत में एक लोक सेवक सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोप पत्र उत्तर प्रदेश के बांदा जिले निवासी रामभवन, बिहार के पटना जिले के अजीत कुमार, चंदौली (यूपी) निवासी अजय कुमार गुप्ता और चंदौली, यूपी के एक संस्थान के मालिक अवनीश कुमार सिंह के खिलाफ दायर किया गया था।
सीबीआई ने 29 अप्रैल, 2022 को दो आरोपियों, रामभवन और अजीत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, इन आरोपों पर कि दोनों ने बाल यौन शोषण सामग्री यानी तस्वीरें, वीडियो साझा और आदान-प्रदान किया था जिसमें बच्चों को जनवरी 2015 से फरवरी 2016 के बीच अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से दिखाया गया था।
सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद राउरकेला, रायपुर, पटना में आरोपी के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें मोबाइल फोन, माइक्रो एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क और अन्य सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। आरोपी अजीत कुमार दक्षिण पूर्व रेलवे राउरकेला (ओडिशा) में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत था। वह मोबाइल एप के जरिए कई अज्ञात लोगों के संपर्क में था।
सीबीआई को पता चला कि कुमार चंदौली निवासी अजय कुमार गुप्ता के संपर्क में था, जिसके साथ वह पैसे के बदले सीएसईएम साझा कर रहा था। आरोपी ने नाबालिग पीड़ितों को उनके साथ दोस्ताना तरीके से बातचीत करके, वीडियो गेम खेलने के लिए अपना मोबाइल फोन देकर, उन्हें चॉकलेट, छोटे उपहार और पैसे देकर लालच दिया।
गुप्ता ने पीड़ितों की नग्न तस्वीरें लीं और शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर नाबालिग पीड़ितों के साथ यौन उत्पीड़न किया और उनसे एक-दूसरे के साथ यौन संबंध बनाए ताकि उनकी तस्वीरें खींची जा सकें। कुमार और गुप्ता ने कथित तौर पर 2019 और 2022 के बीच नाबालिग बच्चों को अन्य व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न करने के लिए मजबूर किया।
नाबालिग पीड़ितों के पास इस स्तर पर दोनों आरोपियों के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में गुप्ता ने अवनीश कुमार सिंह को नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने के लिए भी बुलाया। सिंह ने उसी के लिए गुप्ता के घर का दौरा किया।
सीबीआई ने आरोप लगाया, जांच के दौरान, यह पाया गया कि नाबालिग पीड़ितों को एक-दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। आरोपियों ने मोबाइल फोन पर ऐसी गतिविधियों को कैद कर लिया और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे प्रसारित किया। जांच के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में हैं। सभी नाबालिग पीड़ितों को बचा लिया गया। अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
(आईएएनएस)
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Created On :   16 Aug 2022 9:00 PM IST