एनओसी देने के मामले में तीन रिटायर्ड फायर ऑफिसर पर केस दर्ज

Case filed against three retired fire officers for giving NOC to Twin Towers
एनओसी देने के मामले में तीन रिटायर्ड फायर ऑफिसर पर केस दर्ज
ट्विन टावर एनओसी देने के मामले में तीन रिटायर्ड फायर ऑफिसर पर केस दर्ज
हाईलाइट
  • धारा 217 के तहत ऐसे लोकसेवा सेवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में अग्निशमन विभाग के तीन रिटायर्ड चीफ फायर ऑफिसर पर मुकदमा हो गया। नोएडा के फेस-टू थाने में केस दर्ज हुआ है। सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी के ट्विन टावर को एनओसी देने के मामले में यह कार्रवाई हुई है।

सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी के टावरों को एनओसी जारी करने की अनियमितता मिली थी, जिसकी जांच डीआईजी फायर सर्विस आकाश कुलहरी डॉक्टर जे.के. सिंह और अनिमेष कुमार सिंह की 3 सदस्यीय कमेटी ने की थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इसके मुताबिक, रिटायर्ड चीफ फायर ऑफिसर राजपाल त्यागी, महावीर सिंह और आई.एस. सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश शासन ने दिए थे। इसको लेकर दमकल स्टेशन फेस टू के प्रभारी योगेंद्र चौरसिया की तरफ से 14 अगस्त को फेस टू थाने में शिकायत दी गई थी।

अग्निशमन विभाग की कमेटी ने छह अधिकारियों की भूमिका की जांच की थी। इनमें आर.पी. सिंह त्यागी अरुण चतुवेर्दी, आई.एस. सोनी महावीर सिंह, अमन शर्मा और मुनीष कुमार त्यागी नोएडा में तैनात रहे थे। इन पर आरोप था कि इन लोगों ने तथ्यों को छुपाकर एनओसी जारी की। इसमें नहीं लिखा गया था कि 15 मीटर से ऊंची टावरों में सिंगल स्टेयरकेस है। इसे छुपाकर एनओसी दी गई।

ट्विन टावर के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के मामले में तत्कालीन तीनों मुख्य अग्निशमन अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 217 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 217 के तहत ऐसे लोकसेवा सेवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है जिन्होंने पद पर रहते हुए अनियमितता या लापरवाही बरती हो। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोक सेवक को 2 वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकता है।

(आईएएनएस)

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Created On :   17 Aug 2022 7:30 AM GMT

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