हिजाब के फैसले के खिलाफ जबरन दुकानें बंद करने पर पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

Case filed against PFI workers for forcibly closing shops against Hijabs decision
हिजाब के फैसले के खिलाफ जबरन दुकानें बंद करने पर पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज
हिजाब विवाद हिजाब के फैसले के खिलाफ जबरन दुकानें बंद करने पर पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज
हाईलाइट
  • आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भटकल थाने में मामला दर्ज किया गया है

डिजिटल डेस्क, उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक)। कर्नाटक पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ताओं पर एक वकील समेत दुकानें बंद करने के कथित प्रयास और हिजाब मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के फैसले के खिलाफ बंद का पालन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।

पुलिस के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भटकल थाने में मामला दर्ज किया गया है। अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक और वकील तैमूर हुसैन गवई के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव) पर प्राथमिकी दर्ज की है। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने 15 मार्च को जबरन दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे।

तटीय शहर भटकल को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। भटकल में तंजीम संगठन ने कस्बे में बंद का आह्वान किया था और कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दी थीं।

सत्तारूढ़ भाजपा और हिंदुत्व संगठनों ने आरोप लगाया है कि राज्य में हिजाब विवाद को बढ़ाने के पीछे पीएफआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ, जिसने हिजाब पहनने पर जोर देने वाले छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि हिजाब संकट बढ़ाने के पीछे अनदेखी हाथों की जांच की जानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सामने लाया जाना चाहिए।

(आईएएनएस)

Created On :   16 March 2022 2:30 PM IST

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