8 साल तक शारीरिक संबंध न बनाने पर राजनेता ने दी तलाक की अर्जी, जानिए कितना संगीन जुर्म है पति या पत्नी को यौन संबंध बनाने से रोकना, पहले हो चुके हैं ऐसे फैसले

8 years of marriage passed without a physical relationship, knocked on the door of the court for divorce
8 साल तक शारीरिक संबंध न बनाने पर राजनेता ने दी तलाक की अर्जी, जानिए कितना संगीन जुर्म है पति या पत्नी को यौन संबंध बनाने से रोकना, पहले हो चुके हैं ऐसे फैसले
शारीरिक संबंध बनाने से रोकना क्रूरता! 8 साल तक शारीरिक संबंध न बनाने पर राजनेता ने दी तलाक की अर्जी, जानिए कितना संगीन जुर्म है पति या पत्नी को यौन संबंध बनाने से रोकना, पहले हो चुके हैं ऐसे फैसले
हाईलाइट
  • दोनों के बीच तलाक का केस उड़ीसा हाईकोर्ट में चल रहा है

डिजिटल डेस्क, भोपाल। उड़िया फिल्मों की एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शनी और फिल्मों से राजनीति में आए बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती का तलाक का मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस मामले पर अनुभव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए अनुभव ने कहा है, हम दोनों की शादी को 8 साल बीत गए हैं लेकिन आज तक हमारे बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मेरा पूरा परिवार मानसिक तनाव का सामना कर रहा है, जिसका असर मेरे राजनीतिक जीवन पर पड़ रहा है। इस सबकी वजह सिर्फ मेरी पत्नी है। 
अनुभव की निजी जिंदगी से जुड़ा यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि अनुभव इससे पहले भी वर्षा पर सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगा चुके हैं। वर्षा ने भी अनुभव के इस पोस्ट का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर उन पर घरेलू हिंसा व दूसरी औरतों से नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाया।  

वर्षा भी दायर कर चुकी है याचिका

बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने पत्नी प्रियदर्शनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शादी के 2 वर्ष होने के बाद भी वो उन्हें यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती। 
वहीं वर्षा ने अनुभव के खिलाफ याचिका दायर कर पति पर मां न बनने देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अनुभव पर शराबी होने और दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने के भी आरोप लगाए।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

दोनों के तलाक के मामले में ओडिशा के कटक जिल की एसडीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वर्षा को अपने पति अनुभव का घर छोड़ने का निर्देश दिया है साथ ही अनुभव को अपनी पति वर्षा को प्रति महीने 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। बता दें कि दोनों के बीच तलाक का केस उड़ीसा हाईकोर्ट में चल रहा है। 

अनुभव मोहंती और वर्षा प्रियदर्शनी के इस केस से जुड़े कई सवाल हैं जो सामने आते हैं जैसे, क्या पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर सकती है? क्या पति अपनी पत्नी के साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बना सकता है? या फिर  किन बातों के आधार पर पति-पत्नी एकतरफा तालाक की मांग कोर्ट से कर सकते हैं? इन परिस्थितियों में दोनों के क्या अधिकार हैं?

जानिए कानून विशेषज्ञों के अनुसार इन सवालों के जवाब

बात करें पहले सवाल की कि क्या पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर सकती हैं? 
इस सवाल का जवाब हमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आए एक मामले से मिल सकता है। मामले में एक पत्नी ने अपने पति को बीते 10 सालों से शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पति या फिर पत्नी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया गया तो उसे क्रूरता के समकक्ष माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने से मना करना तलाक की वजह बन सकता है।

यहां यह सवाल भी आता है कि शादी में क्रूरता किस आधार पर तय होती है? तो कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पति-पत्नी एक दूसरे से शारीरिक संबंध न बनाने का फैसला लें, दोनों में से किसी एक ने बच्चा न पैदा करने का फैसला लिया हो। पति पत्नी का एक दूसरे की जानकारी के बगैर नसबंदी कराना। अपनी खुशी के लिए पार्टनर को टॉर्चर करना। ये सभी क्रूरता के अंतर्गत आता है। 

अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि क्या पति पत्नी से जबर्दस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है? 
कानून के जानकारों के अनुसार बिना अनुमति के पति या फिर पत्नी एक दूसरे पर शारीरिक संबंध बनाने का दवाब नहीं बना सकते। दोनों इस आधार पर एक दूसरे तलाक जरुर ले सकते हैं पर दबाव डालकर जबर्दस्ती नहीं कर सकते। 

तीसरा और सबसे प्रमुख सवाल है, किन बातों के आधार पर पति-पत्नी एक तरफा तलाक की मांग कोर्ट से कर सकते हैं?  

  • कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक पति पत्नी एकतरफा तलाक की मांग तब कर सकते हैं
  • जब वो पार्टनर के अलावा अन्य के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लें
  • दोनों में से कोई एक शारीरिक हिंसा का दोषी हों
  • शादी के बाद पति पत्नी 2 साल से भी ज्यादा समय साथ न रहें हों
  • कोई गंभीर बीमारी जैसे एड्स, कुष्ठ से ग्रसित हों
  • धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किये जाने पर और दोनों में से किसी एक ने संन्यास ले लिया हो।   

    
   
 

Created On :   3 Jun 2022 5:53 PM IST

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