AAP मुखिया को राहत नहीं!: अभी भी जेल में रहेंगे केजरीवाल, जमानत याचिका पर HC ने फैसला रखा सुरक्षित
- 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
- केजरीवाल के वकील ने रखा अपना पक्ष
- सीबीआई के वकील ने याचिका का किया विरोध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती पेश की थी। साथ ही, गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत याचिका लगाई। जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
बता दें कि, आज कोर्ट मे ं सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए भी अपील की। लेकिन कोर्ट ने इससे भी इनकार दिया। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''कोर्ट चाहे तो विस्तार से सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित भी रख सकती है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर उनको अंतरिम राहत दे दी जाए।''
इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले वे केजरीवाल की ओर की दी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर फैसला करेंगे। तब जाकर वह जमानत याचिका पर फैसला लेंगे।
केजरीवाल के वकील ने रखा अपना पक्ष
अदालत ने साफ कहा कि फैसला लिखवाने में उन्हें 7 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। इस पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, "यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है। मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं। ये आदेश दिखाते हैं कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है। उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है।"
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी ने नहीं हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जमानत के हकदार हैं। इधर, सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डी.पी.सिंह ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध किया।
Created On :   17 July 2024 4:29 PM IST